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3 साल की रेप पीड़िता को दिल्ली महिला आयोग ने द‍िलवाई 3 लाख की सहायता

दिल्ली महिला आयोग के अनुरोध पर दिल्ली की अदालत ने 3 साल की रेप पीड़िता को 3 लाख की सहायता राशि देने का आदेश दिया है. गौरतलब है क‍ि देश में चर्चित न‍िर्भया कांड की छठी बरसी  16 द‍िसंबर 2018 को 3 साल की बच्ची के साथ बर्बरता से रेप क‍िया गया था.

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स्वात‍ि मालीवाल (Photo:PTI)
स्वात‍ि मालीवाल (Photo:PTI)

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निर्भया कांड की छठी बरसी पर दिल्ली में एक 3 साल की बच्ची का बर्बरता से रेप किया गया. अस्पताल में उसका ऑपेरशन हुआ और अभी भी वह अस्पताल में भर्ती है. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल पूरी रात अस्पताल में रुकीं और यह सुनिश्चित किया कि बच्ची को अच्छा इलाज मिले.

बच्ची के माता पिता बहुत गरीब हैं और दैनिक मजदूर हैं. दिल्ली महिला आयोग ने अतिरिक्त सत्र न्यायधीश संजय गर्ग के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया और उन्होंने तुरंत बच्ची को 3 लाख की अंतरिम सहायता राशि देने का आदेश पारित किया. यह मुआवजा दिल्ली सरकार की पीड़ित मुआवजा स्कीम के तहत दिया गया है.

सैकड़ों रेप पीड़िताओं को मुआवजा दिलवाया

दिल्ली महिला आयोग एक बलात्कार पीड़िता सहायता केंद्र संचालित करता है. यह दिन में चौबीसों घंटे काम करता है. रेप के हर केस की जानकारी पुलिस द्वारा इस केंद्र को दी जाती है और यह काउंसलर के द्वारा पीड़िताओं को कॉउंसलिंग देता है. साथ ही उनकी कानूनी लड़ाई के दौरान उनकी मदद करता है. इसके अलावा दिल्ली महिला आयोग की वकील रेप के मामलों  में सभी अदालतों में पीड़िताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं. दिल्ली महिला आयोग ने 2017 में पीड़िताओं की सहायता के लिए यह व्यवस्था स्थापित की है. आयोग ने बलात्कार पीड़िता सहायता केंद्र के द्वारा अब तक सैकड़ों रेप पीड़िताओं को मुआवजा दिलवाया है.

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जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने बताया, "आयोग का बलात्कार पीड़िता सहायता केंद्र हमेशा रेप पीड़िताओं की सहायता के लिए तैयार रहता है. एक पीड़िता जिस वेदना से गुजरती है, उसको कोई भी मुआवजा कम नहीं कर सकता मगर पीड़िता की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है. इस 3 साल की बच्ची को  ठीक होने के लिए कई ऑपरेशन की जरूरत होगी और इस घटना से उबरने के लिए सहायता की जरूरत होगी."

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