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दिल्ली: मॉडल के गलत तरीके से बाल काटना सैलून को पड़ा महंगा, देना होगा 2 करोड़ मुआवजा

Delhi Wrong Haircut Case: आशना रॉय कहती हैं कि मैंने सैलून में साफ तौर पर बालों को आगे से लंबे ‘फ्लिक्स’ रखने और पीछे से बालों को चार इंच काटने को कहा था. लेकिन हेयरड्रेसर ने अपनी मर्जी से महज चार इंच बाल छोड़कर उसके लंबे बालों को पूरी तरह से काट दिया. 

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सांकेतिक फ़ोटो
सांकेतिक फ़ोटो
स्टोरी हाइलाइट्स
  • गलत बाल काटने पर मिली 'सजा'
  • 2 करोड़ देना होगा मुआवजा
  • महिला मॉडल ने किया था केस

NCDRC Wrong Haircut Case: राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (NCDRC) ने दिल्ली के एक सैलून (Salon) को एक महिला को दो करोड़ मुआवजा (Compensation) देने का निर्देश दिया है. महिला के बाल गलत तरीके से काटने और गलत हेयर ट्रीटमेंट (Wrong Hair Treatment) देकर बालों को स्थाई नुकसान पहुंचाने के एवज में ये मुआवजा देने के लिए कहा गया है. 

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न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ये सैलून दिल्ली के एक होटल में स्थित है. जहां अप्रैल 2018 में आशना रॉय (Aashna Roy) अपने बालों के ट्रीटमेंट के लिए गई थीं. वह ‘हेयर प्रोडक्ट’ की मॉडल थीं और उन्होंने कई बड़े ‘हेयर-केयर ब्रांड’ के लिए मॉडलिंग की थी. लेकिन सैलून द्वारा उनके निर्देश से उलट गलत बाल काटने के कारण उसे अपने काम से हाथ धोना पड़ा और आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा, जिससे उनका रहन-सहन तो बदला ही टॉप मॉडल बनने का सपना भी टूट गया. 

आशना रॉय कहती हैं कि मैंने सैलून में साफ तौर पर बालों को आगे से लंबे ‘फ्लिक्स’ रखने और पीछे से बालों को चार इंच काटने को कहा था. लेकिन हेयरड्रेसर ने अपनी मर्जी से महज चार इंच बाल छोड़कर उसके लंबे बालों को पूरी तरह से काट दिया. 

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जब उसने इस संबंध में मैनेजर से शिकायत की तो उन्होंने नि:शुल्क हेयर ट्रीटमेंट की पेशकश की. आशना का दावा है कि इस दौरान केमिकल से उसके बालों को स्थाई नुकसान हुआ. जिसे लेकर वो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग पहुंची और तीन करोड़ रुपये मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया. 

इसी मामले में अब आयोग ने आदेश दिया कि शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए. आठ सप्ताह (दो महीने) के भीतर शिकायतकर्ता को मुआवजे की राशि दी जाए. 

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