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AAP विधायक दिनेश मोहनिया को नहीं मिली जमानत, 14 दिन के लिए जेल भेज गए

3 दिन मे दूसरी बार है कि मोहनिया की जमानत खारिज हुई. कोर्ट ने कहा की 2 दिनों के दौरान परिस्थितियों और जांच मे कोई बदलाव नहीं आया है लिहाजा पिछले जज के आदेश को बदलने का कोई कारण नजर नहीं आता.

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यौन उत्पीड़न के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनि‍या को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. कोर्ट ने कहा कि दिनेश मोहनिया पर बेहद गंभीर आरोप हैं इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती.

3 दिन मे दूसरी बार है कि मोहनिया की जमानत खारिज हुई. कोर्ट ने कहा की 2 दिनों के दौरान परिस्थितियों और जांच मे कोई बदलाव नहीं आया है लिहाजा पिछले जज के आदेश को बदलने का कोई कारण नजर नहीं आता. पीड़ित पक्ष की तरफ से कहा गया की अगर विधायक को जमानत दी गई तो पुलिस की जांच प्रभावित हो सकती है. वो गवाह को प्रभावित कर सकते है. लिहाजा अभी जमानत नहीं दी जानी चाहिए.

मोहनिया के वकीलों की दलील थी, 'उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और जिन धाराओं 354, 354ए, 354बी, 506, 509, 341, 323, 34 में केस दर्ज किया गया है, मोहनिया पर वो आरोप बनते ही नहीं है. FIR दर्ज होने के 11 घंटे के बाद पुलिस ने मनमाने तरीके से कुछ नई धाराएं जोड़ दीं.' लेकिन जज भावना कालिया ने दोनों पक्षों की जिरह सुनाने के बाद मोहनिया की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त किया था पुलिस ने गिरफ्तार
दिल्ली के संगम विहार से विधायक दिनेश मोहनिया को शनिवार को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था, जब वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. मोहनिया पर एक हफ्ते पहले एक महिला से बदसलूकी के मामले में केस दर्ज हुआ था.

गिरफ्तारी पर भड़क गए थे केजरीवाल
मोहनिया की गिरफ्तारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था, 'मोदी ने दिल्ली में आपातकाल लगा दिया है. दिल्ली के निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ गिरफ्तारी, छापेमारी, भयाक्रांत करने, झूठे मामले दायर करने का खेल चल रहा है.'

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