दिल्ली के साल 2010 में हुए धौला कुआं गैंगरेप केस में फैसला आ गया है. सभी पांच आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. इन दोषियों को द्वारका कोर्ट में 17 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी.
आपको बता दें कि अदालत ने 22 सितंबर 2014 को अपना आदेश टाल दिया था, क्योंकि एक आरोपी उस्मान उर्फ काले के वकील अमित श्रीवास्तव ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उसे फंसाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है. अदालत ने इस पर अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा था.
सरकारी वकील सतविंदर कौर ने आरोपी के तर्क का विरोध किया और कहा कि सबूत के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि नमूना घटनास्थल के एक दिन बाद ही फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भेज दिया गया था और आरोपी को एक सप्ताह बाद गिरफ्तार किया गया था. दक्षिणी दिल्ली के धौला कुआं इलाके में एक 30 वर्षीय महिला का अपहरण करने और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के लिए शमशाद उर्फ खुटकन, उस्मान उर्फ काले, शाहिद उर्फ छोटा बिल्ली, इकबाल उर्फ बड़ा बिल्ली और कमरुद्दीन के खिलाफ मुकदमा चल रहा है. महिला कॉल सेंटर में काम करती थी.
गौरतलब है कि इन पांच ने पूर्वोत्तर से संबंध रखने वाली इस महिला का 24 नवंबर, 2010 को उस समय अपहरण कर लिया, जब वह ऑफिस से एक दोस्त के साथ घर लौट रही थी. अपहरण के बाद अपहरणकर्ता उसे मंगोलपुरी ले गए, जहां उसके साथ गैंगरेप किया गया और उसके बाद एक सुनसान सड़क पर छोड़ दिया. बाद में पांचों को हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार कर लिया गया. पांचों ने अपने को बेगुनाह बताया और उन्होंने कहा कि उन्हें मामले में गलत फंसाया जा रहा है.