राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के देखते हुए केजरीवाल सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाने का ऐलान किया गया है. ये नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है जिसका असर दिल्ली में नजर भी आ रहा है. इस बीच नाइट कर्फ्यू की घोषणा होने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने मेट्रो में यात्रियों की एंट्री को लेकर जानकारी दी है.
DMRC द्वारा ट्वीट के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में आज रात से लागू हो रहे नाइट कर्फ्यू को देखते हुए दिल्ली मेट्रो में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सिर्फ उन लोगों को एंट्री दी जाएगी जो सरकारी आदेश के मुताबिक आवश्यक सेवाओं की कैटगरी (Essential Category) में आते हैं.
In view of the imposition of night curfew in Delhi starting tonight, entry in Metro from 10pm to 5am will be allowed only to those passengers who fall in essential category as per govt order, after verification of their valid IDs by DMRC/CISF personnel.
— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) April 6, 2021
ये है दिल्ली सरकार की नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन
दिल्ली सरकार की ओर से जारी नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन के अनुसार, इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी, जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उन्हें छूट होगी. लेकिन इसके लिए भी ई-पास का होना जरुरी है. राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को भी ई-पास के ज़रिए ही मूवमेंट करने की इजाजत दी जाएगी.
इनके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियो के लोगों को भी ई-पास दिखाने के बाद ही मूवमेंट की इजाजत होगी. प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ आईडी कार्ड दिखाना होगा. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने- जाने वाले यात्रियों को भी वैध टिकट दिखाने के बाद ही छूट मिलेगी. इस दौरान इलाज के लिए जाने वाले मरीजों और गर्भवती महिला को छूट मिलेगी.
30 अप्रैल तक दिल्ली में लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज (मंगलवार) यानी 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. जो तत्काल प्रभाव से रात 10 बजे से लागू होगा. आज से 30 अप्रैल तक हर रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा.