दिल्ली में तंबाकू की बिक्री पर बैन लगाने के एक मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ कोई प्रतिरोधी कार्रवाई नहीं करे. कोर्ट ने बैन को चुनौती देने वाली याचिका के दौरान ये फैसला सुनाया.
जज राजीव शकधर ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और याचिका पर 20 मई तक उसे जवाब देने के लिए कहा. 20 मई को ही इस याचिका पर अगली सुनवाई होगी. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि मामले की जबतक अगली सुनवाई नहीं हो जाती, वह तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ कोई प्रतिरोधात्मक कार्रवाई न करे.
दिल्ली सरकार ने तंबाकू बिक्री पर लगाई है पाबंदी
याद रहे कि दिल्ली सरकार ने चबाने वाले सभी प्रकार के तंबाकू उत्पादों
पर पाबंदी लगा दी है. कोर्ट का यह निर्देश एक निर्माणकर्ता सुगंधी स्नफ किंग प्राइवेट लिमिटेड
द्वारा दाखिल याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने न्यायालय को सरकार की
अधिसूचना रद्द करने के लिए कहा है. उसने याचिका में कहा है कि तंबाकू की
बिक्री को नियंत्रित या उसपर पाबंदी लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है
न कि राज्य सरकार के पास.
- इनपुट IANS