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दशहरा, दिवाली और जन्मदिन की बधाइयों वाले बैनर्स पर HC ने जताया ऐतराज, मांगी रिपोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर दोहराया है कि बैनर पोस्टर को लेकर मुंबई हाई कोर्ट के आदेश को राजधानी दिल्ली में भी लागू किया जाए. कोर्ट इस साल मई में सरकार और एजेंसियों को साफ कर चुका था कि मुंबई हाई कोर्ट का 2010 का आदेश राजधानी दिल्ली में भी तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए.

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दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट

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राष्ट्रीय राजधानी में जगह-जगह दशहरा, दिवाली, जन्मदिन की बधाइयों को लेकर लगे बैनर पोस्टर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. हाई कोर्ट ने कहा है कि शहर को गंदा लगातार किया जा रहा है तो संबंधित एजेंसी और सरकार इस पर कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाते.

दिल्ली हाई कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया था कि ज्यादातर नेता बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर दिवाली, दशहरे की बधाई दे रहे हैं. यह बड़े-बड़े बैनर और पोस्टर आम लोगों की जान के लिए खतरा हैं. क्योंकि मुख्य सड़कों पर इन्हें लगाया गया है और ये कभी भी गिर सकते हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि बैनर पोस्टर को लेकर मुंबई हाई कोर्ट के आदेश को राजधानी दिल्ली में भी लागू किया जाए. कोर्ट इस साल मई में सरकार और एजेंसियों को साफ कर चुका था कि मुंबई हाई कोर्ट का 2010 का आदेश राजधानी दिल्ली में भी तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए. मुंबई हाई कोर्ट ने 2010 में आदेश दिया था कि कोई भी नेता सार्वजनिक स्थानों पर बैनर पोस्टर नहीं लगा सकता. हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार दिल्ली सरकार और एजेंसियों से पूछा है कि उसके निर्देशों का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया है. इसका जवाब 7 दिनों में दें.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार,एनडीएमसी, एमसीडी, डीएमआरसी को 1 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. साथ ही पूछा है कि इस तरह के शहर में लगे बैनर्स को लेकर अब तक क्या कार्रवाई की गई है.

वकील प्रशांत मनचंदा का कहना है कि रात को 11:00 बजे से सुबह 7:00 बजे के बीच में इन बैनर और पोस्टर को लगाया जाता है. इन्हें मुख्य मार्गों पर लगा दिया जाता है जो ना सिर्फ शहर को गंदा कर रहे होते हैं बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है. प्रशांत मनचंदा ने डूसू के चुनावों में भी बैनर पोस्टरों को लगाने और लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों को ना मानने को लेकर याचिका लगाई हुई है. दिल्ली हाई कोर्ट इन दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है.

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