केंद्र सरकार दिल्ली में ई-रिक्शा चलाने को अनुमति देने के लिए अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस और अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा जैसे शर्तें रखेगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने नियमन के अभाव में इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार मसौदा नियम में यह बात कही गई है. इसके अनुसार ई-रिक्शा पर अधिकतम चार यात्रियों के बैठने की अनुमति होगी. मंत्रालय की दो सप्ताह में नियमों को अधिसूचित करने की योजना है.
मंत्रालय ने ई-रिक्शा के लिए सुरक्षा मानकों को स्पष्ट किया है और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के लिये संबंधित पक्षों से 10 दिन के भीतर टिप्पणी मांगी है.
मसौदे में ई-रिक्शा के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और समय-समय पर फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है. मसौदा नियम के मुताबिक ‘ई-रिक्शा की अधिकतम गतिसीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, इसके मोटर की ताकत 2000 वाट से अधिक नहीं होगी और इसमें चालक के अलावा चार सवारी से ज्यादा नहीं बैठेंगे और कुल मिलाकर सामान 40 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा.’
साथ ही हर ड्राइविंग लाइसेंस और नवीकृत लाइसेंस, जारी होने से लेकर तीन साल से अधिक समय तक वैध नहीं होगा. फिटनेस प्रमाणपत्र, परीक्षण के बाद ही जारी किया जाएगा और यह विशिष्ट क्षेत्रों या मार्गों पर लागू होगा.