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कोर्ट में चुनाव आयोग ने केजरीवाल के आरोपों को बताया बेबुनियाद

चुनाव आयोग ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया है कि जाति,धर्म,संप्रदाय के आधार पर वोटर्स का कोई भी डाटा उनके पास मौजूद नहीं है.

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो-PTI)
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो-PTI)

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अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किए गए मानहानि से जुड़े एक मुकदमे में चुनाव आयोग ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया है कि जाति,धर्म,संप्रदाय के आधार पर वोटर्स का कोई भी डाटा उनके पास मौजूद नहीं है. कुछ वक्त पहले ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने दिल्ली में वैश्य, पूर्वांचली और मुस्लिम बिरादरी का वोट कटवाया है,क्योंकि वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते. सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री की इस तरह की टिप्पणियों को लेकर बीजेपी के नेता राजीव बब्बर ने उन पर मानहानि का केस ठोक दिया था.

इसी केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी उसका पक्ष जानने के लिए अधिकारियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था.केजरीवाल द्वारा कुछ जाति विशेष के वोट काटे जाने के मामले में चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने अपना बयान पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज कराया है.चुनाव अधिकारी ने कहा है कि वोट काटने के केजरीवाल का आरोप गलत है. अधिकारी ने कहा कि 3 लाख वोट काटे गए हैं,तो डेढ़ लाख वोट जोड़े भी गए है.

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चुनाव आयोग ने कोर्ट को कहा है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी पार्टी का दखल चुनाव आयोग में नहीं है. चुनाव आयोग अपनी गाइड लाइन से बंधा हुआ है और उसी आधार पर किसी भी वोटर का भी वोट काटा या जोड़ा जाता है.चुनाव आयोग ने कोर्ट को दिए अपने जवाब में कहा है की दिल्ली में 2018 में कुल वोटर्स की संख्या  13814866 थी जबकि इस साल जनवरी 2019 में ये संख्या 13695291 है. चुनाव आयोग ने खासतौर पर कोर्ट को बताया है कि जाति धर्म या संप्रदाय के आधार पर वोटर्स का कोई भी डाटा उनके पास मौजूद नहीं है

इस मामले में 28 फरवरी को चुनाव आयोग के एक और अधिकारी का कोर्ट में बयान दर्ज होगा. केजरीवाल के ख़िलाफ़ मानहानि की याचिका बीजेपी नेता और याचिकाकर्ता राजीव बब्बर ने दायर की है,जिसपर उनका बयान पहले ही कोर्ट में दर्ज हो चुका है. चुनाव आयोग की तरफ से अगली सुनवाई में उनका पक्ष रखे जाने के बाद कोर्ट में बहस मुख्यमंत्री केजरीवाल को सम्मन किए जाने को लेकर होगी.

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