पर्यावरण संरक्षण और नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) ने दिल्ली-एनसीआर में दिवाली की पूर्व संध्या पर प्रदूषण से बचने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक का प्रबंधन करने का निर्देश दिया गया है ताकि सुचारू यातायात सुनिश्चित किया जा सके. हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर, निर्माण गतिविधियों पर शनिवार सुबह 6 बजे से 30 अक्टूबर तक प्रतिबंध लगा दिया गया है.
बिजली संयंत्रों को छोड़कर कोयला आधारित उद्योग बंद हो जाएंगे. ये निर्देश दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर में भी लागू किया जाएगा.
ईपीसीए के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक भवन निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा. दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) के अध्यक्ष भूरे लाल ने इस दौरान फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत और बहादुरगढ़ में कोयला आधारित उद्योगों, बिजली संयंत्रों को बंद करने का निर्देश जारी किया है.
ईपीसीए के अध्यक्ष ने निर्देश दिया, 'दिल्ली में वैसे उद्योग जिन्होंने अब तक पाइप आधारित प्राकृतिक गैस को नहीं अपनाया है वे 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक बंद रहेंगे.'
उन्होंने कहा, 'आम तौर पर सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले हॉट-मिक्स संयंत्र, स्टोन क्रशर और खुदाई जैसी निर्माण गतिविधियों जिनसे धूल उड़ने की संभावना रहती है, वे दिल्ली एवं गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़ में 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक शाम छह बजे से सुबह छह बजे के बीच बंद रहेंगे.'