दिल्ली दंगो के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है. हालांकि खालिद अभी भी तिहाड़ में अपने बैरक में ही है. डीजी तिहाड़ के मुताबिक शनिवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन वो ठीक हैं. दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को पिछले गुरुवार (15 अप्रैल) को जमानत मिली थी. दिल्ली की एक कोर्ट ने उमर खालिद को खजूरी खास में दर्ज FIR के मामले में जमानत दी थी.
हालांकि कोरोना के चलते कोर्ट ने जमानत की एक शर्त यह भी रखी थी कि उमर खालिद को फोन में आरोग्य सेतु ऐप (Aarogya Setu) डाउनलोड करके रखना होगा. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को दिल्ली दंगों को लेकर खजूरी खास एफआईआर से संबंधित मामले में जमानत दी.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने उमर खालिद को 20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है. कोर्ट ने उमर खालिद को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी , जिसमें कहा गया है कि वह कोर्ट में होने वाली हर तारीख पर पेश होगा.
साथ ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और ना ही गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा. इसके अलावा और समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करेगा. उमर खालिद को कोर्ट निर्देश दिया है कि वह खजूरी खास के एसएचओ को अपना मोबाइल नंबर देगा और हर वक्त मोबाइल नंबर को ऑन रखेगा.
इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि वह अपने मोबाइल नंबर पर आरोग्य सेतु ऐप को भी डाउनलोड करके रखेगा. उमर खालिद से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए जज ने यह भी कहा कि उसे सिर्फ इसलिए अनिश्चितकाल तक के लिए जेल में नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ लोग जो कि दंगे की भीड़ का हिस्सा रहे उनकी पहचान हो गई है या फिर वे पकड़े गए हैं.