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मनोज तिवारी को 'धक्का': अमानतुल्लाह के खिलाफ FIR, केजरीवाल का भी नाम

दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन समारोह के दिन एक तरफ जहां मनोज तिवारी की दिल्ली पुलिस के अफसरों के अलावा AAP कार्यकर्ताओं से झड़प हुई थी, तो वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान मनोज तिवारी को धक्का देते दिखाई दिए थे.

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आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह (फोटो-ट्विटर)
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह (फोटो-ट्विटर)

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दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के मौके पर हुए हंगामे का मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है. आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है. एफआईआर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी दर्ज है.

ब्रिज के उद्घाटन समारोह के दिन एक तरफ जहां मनोज तिवारी की दिल्ली पुलिस के अफसरों के अलावा AAP कार्यकर्ताओं से झड़प हुई थी, तो वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान मनोज तिवारी को धक्का देते दिखाई दिए थे.

सूत्रों ने बताया कि अमानतुल्लाह के खिलाफ आईपीसी की 6 धाराओं 323 (मारपीट करना), 506 (जान से मारने की धमकी देना), 308 (चोट पहुंचाना), 120B (आपराधिक षड़यंत्र रचना), 341 (रास्ता रोकना) और 34 (कामन इंन्टेशन) के तरह मामले दर्ज किया गया है.दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है. सूत्रों का कहना है कि दिल्ली पुलिस जल्द ही अमानतुल्ला खान से इस संबंध में पूछताछ कर सकती है.

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बता दें कि सिग्नेचर ब्रिज हंगामे मामले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो FIR दर्ज करवाई है उसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं और सांसद मनोज तिवारी का नाम दर्ज है. यह केस भी लोकल पुलिस से क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया है. सिग्नेचर ब्रिज हंगामे के मामले में दिल्ली पुलिस के उस्मानपुर थाने में 3 एफआईआर दर्ज हुई थीं. इन तीनों मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच कर रही है.

मनोज तिवारी के खिलाफ नहीं दर्ज हुई FIR

आम आदमी पार्टी का आरोप है कि आप के विधायक पर तो एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी और उनके समर्थकों ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया. साथ ही पुलिसवालों से भी झड़प हुई. इस मामले पर दिल्ली पुलिस ने लिखित शिकायत देने के बावजूद भी मनोज तिवारी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की.

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