scorecardresearch
 

हौज खास विलेज में आतंकी हमला हुआ तो क्या करोगे: दिल्ली हाईकोर्ट

हाई कोर्ट इस बात से नाराज था कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में कहीं पर कोचिंग सेंटर खोल दिए गए हैं, कहीं बार और कहीं होटल और इसी के चलते दिल्ली में अव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है. इस इलाके के लोगों का यहां रहना और मुश्किल हो गया है.

Advertisement
X
दिल्ली हाई कोर्ट की कड़ी फटकार
दिल्ली हाई कोर्ट की कड़ी फटकार

Advertisement

दिल्ली के हौज खास विलेज में नियमों को ताक पर रखकर बने रेस्ट्रोरेंट और बार को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सिविक एजेसियों को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि जलबोर्ड से लेकर साउथ एमसीडी और फायर से लेकर दिल्ली पुलिस सभी के होते हुए आखिर इस इलाके में कैसे इतनी पतली गलियों में बार और रेस्ट्रोरेट चल रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर इस इलाके में आंतकी हमला होता है तो कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कमाडो वहां पहुचेंगे.

हौज खास इलाके में हाल ही एक मॉक ड्रिल कराया गया था जो विफल रहा था क्योंकि इलाका बहुत संकरा और पतला था. नियमों की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां स्थित 166 कर्मिशियल यूनिट में से केवल 5 को ही फायर क्लीयरेंस मिली हुई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने एसडीएमसी, एएसआई, दिल्ली जल बोर्ड, फायर डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस सबसे इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.

Advertisement

हाई कोर्ट ने साउथ एमसीडी से पूछा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कर्मिशियल इस्तेमाल कैसे हो रहा है. दिल्ली जल बोर्ड को भी कोर्ट को यह बताना होगा कि इतने बड़े कर्मिशियल हब में पानी की पूर्ति कैसे हो रही है. एएसआई से कोर्ट ने कहा है कि आखिर क्यों हौज खास विलेज के बार और ऐतिहासिक इमारतों के बीच 6 मीटर की भी दूरी नहीं रखी गई है. संबंधित विभागों की ओर से नियमों की अनदेखी पर हाईकोर्ट बेहद नाराज है क्योंकि एक के बाद एक लगातार हौज खास विलेज में रिहायशी इलाके के बीच रेस्ट्रोरेंट और बार खुलते चले गए.

हाई कोर्ट इस बात से नाराज था कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में कहीं पर कोचिंग सेंटर खोल दिए गए हैं, कहीं बार और कहीं होटल और इसी के चलते दिल्ली में अव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है. इस इलाके के लोगों का यहां रहना और मुश्किल हो गया है. दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है कि हौज खास विलेज में सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर बार और रेस्ट्रोरेंट चलाए जा रहे हैं, जिससे कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है. इस मामले में जब विभागों को कई बार लिखकर भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई, जिस पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी.

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement