सात साल की बच्ची नव्या ने दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-8 में स्थित अपने घर के आगे के पार्क को खत्म करके कम्युनिटी सेंटर बनाने से रोकने के लिए हाइकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है. नव्या की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने न सिर्फ एजेंसियों को नोटिस जारी किया है, बल्कि पार्क में किसी भी निर्माण पर रोक लगा दी है.
बुधवार को सात वर्षीय नव्या स्कूल के बाद अदालत पहुंची और याचिका दायर की. दरअसल, रोहिणी सेक्टर- 8 के जिन पार्क में नव्या खेलती है, वहां पर डीडीए के पार्क को कम्युनिटी सेंटर मे बदला जा रहा है. वह पिछले दो हफ्ते से वहां खेलने भी नहीं जा पा रही है.
याचिकाकर्ता नव्या ने अदालत से कहा कि हमें पेड़ लगाने के लिए कहा जाता है, लेकिन पार्क ही नहीं होगा, तो हम न पेड़ लगा पाएंगे और न ही खेल पाएंगे. कोर्ट ने रोहिणी मे आवासीय कॉलोनी के पार्क को ख़त्म करके कम्युनिटी सेंटर बनाने के खिलाफ लगाई गई जनहित याचिका पर एलजी, डीडीए और एमसीडी को नोटिस जारी किया है.
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूछा कि जब 100 मीटर की दूरी पर पहले ही कम्युनिटी सेंटर है, तो फिर दूसरे की क्या जरूरत है? नव्या के पिता एवं वकील धीरज कुमार ने बताया कि सभी से कोर्ट ने पूछा है कि क्या वहां के आम लोगों से ये कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए NOC ली गयी है?
रोहिणी सेक्टर-8 के लोगों ने पार्क को ख़त्म करके कम्युनिटी सेंटर बनाने के विरोध में एक कैंपेन भी शुरू किया है, लेकिन जब डीडीए से लेकर नॉर्थ एमसीडी तक किसी ने लोगों की बात नहीं सुनी, तो खुद नव्या को अपने पिता के साथ कोर्ट आना पड़ा. इसके लिए राहत की बात यह है कि हाईकोर्ट ने फिलहाल पार्क में किसी भी निर्माण पर सितंबर में होने वाली अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है.