दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को नगर निगम को आदेश दिया कि वह चांदनी चौक की सड़कों पर धार्मिक ढांचों से हुए अतिक्रमण को मई के अंत तक हटाए.
कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को भी निर्देश दिया कि वह अतिक्रमण हटाने में नगर निगम को पूरा सहयोग करे. जज एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने यह निर्देश उस वक्त दिया जब अदालत को बताया गया कि धार्मिक ढांचों से सड़कों पर हुए अतिक्रमण के मुद्दे से निपटने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने अब तक निर्णय नहीं किया है.
कोर्ट ने कहा कि जमीन का मालिकाना हक दिल्ली नगर निगम के पास है और चूंकि अधिकारी अतिक्रमण होने की बात से इनकार नहीं करते, इसलिए नगर निगम को उसे हटाना चाहिए. हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चांदनी चौक रोड को अतिक्रमण करने वाली हर चीज को हटाया जाए. सड़क के अतिक्रमण होने से रिक्शा, साइकिल और पैदल यात्रियों के लिए सड़क पर कोई जगह होने के संदर्भ में याचिका दायर की गई थी.
इनपुट IANS