दिल्ली हाइकोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट नहीं किए जाने का फैसला सुना दिया है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जनवरी 2014 में दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों- बीएसईएस राजधानी, बीएसईएस यमुना और टाटा पावर के सीएजी ऑडिट के आदेश दिए थे.
इसके खिलाफ इन बिजली वितरण कंपनियों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसपर फैसला सुनाते हुए शुक्रवार को अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार इन कंपनियों का ऑडिट नहीं करवा सकती.
पहली बार सत्ता में आने के फौरन बाद केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा ऑडिट करवाने के आदेश दिए थे. जिसके बाद इन कंपनियों को इस आदेश पर आपत्ति दर्ज करने का समय भी दिया गया था.
इस बीच केजरीवाल सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वे उच्चतम न्यायालय में अपील करेंगे.
बिजली कंपनियों के ऑडिट नहीं करने के हाई कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं दिल्लीवासियों को सस्ती बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध हूं, लड़ाई जारी रखूंगा.I am committed to providing cheap electricity to people of Delhi. Our fight will continue
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 30, 2015
Del HC order is a temporary setback for the people of Del. Del govt will soon file an appeal in SC.
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 30, 2015