सैनिक फार्म इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बार फिर हाई कोर्ट ने साउथ एमसीडी को आड़े हाथों लिया है. हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एसडीएमसी को निर्देश दिया है कि सैनिक फार्म इलाके में वर्ष 2001 से लेकर दिसंबर 2016 तक अवैध निर्माण को लेकर जिम्मेदार एसडीएमसी के कर्मचारियों व अधिकारियों पर उन्होंने क्या कार्रवाई की इसकी पूरी रिपोर्ट कोर्ट मे पेश करे.
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सीबीआई की वकील सोनिया माथुर इस मामले से हट गई हैं. इस पर कोर्ट ने सीबीआई से किसी दूसरे वकील को मामले की अगली सुनवाई पर पेश होने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी 2017 को होगी.
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दायर कर हाई कोर्ट को बताया था कि सैनिक फार्म इलाके में 2008 से 2016 के बीच 730 इमारतें या तो नई बनी या फिर उनमें मरम्मत के नाम पर नए निर्माण का काम किया गया है.
कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि सैनिक फार्म में अवैध निर्माण की जांच सीबीआई को सौंपने चाहता है. हाई कोर्ट ने सैनिक फार्म में एंबुलेंस, पुलिस, दमकल जैसी आपातकालीन सेवाओ से जुड़े वाहनों को छोड़कर व्यवसायिक वाहनों जैसे ट्रक या टैम्पो पर रोक लगा रखी है. हाईकोर्ट पारदर्शिता पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन समेत कुछ और याचिकाकर्ताओं की सैनिक फार्म इलाके में अवैध निर्माण को लेकर दायर की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है.