दिल्ली में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाली महिलाओं के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा. हालांकि सिख महिलाओं को इससे छूट दी गई है और उनके लिए हेलमेट पहनना उनकी इच्छा पर निर्भर होगा. दिल्ली सरकार ने आज तत्काल प्रभाव से इसे अनिवार्य करते हुए अधिसूचना जारी कर दी.
सरकार ने नए प्रावधानों के लिए दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 115 में संशोधन किया है. परिवहन विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, दिल्ली में दोपहिया वाहनों पर बैठने वाली महिला सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अब अनिवार्य होगा. हालांकि धार्मिक आधार पर सिख महिलाओं को इसके दायरे से बाहर रखा गया है.
उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी सिख महिलाओं को छोड़कर सभी महिला सवारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. परिवहन विभाग के मुताबिक दिल्ली में 2012 में दोपहिया वाहनों पर बैठने वाले कुल 576 लोगों की दुर्घटनाओं में जान चली गई थी. दोपहिया मोटर वाहनों में सबसे बड़ा खतरा हेलमेट का इस्तेमाल न करने से माना जाता है. 1998 में भी दिल्ली सरकार ने यह नियम बनाया था लेकिन सिख समुदाय के लोगों के विरोध के बाद इसे ऐच्छिक बनाया गया.