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प्रदूषण पर HC ने दिल्ली सरकार से कहा- हम कोशिश नहीं, काम चाहते हैं

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को हाई कोर्ट को बताया कि असोला भाटी का 4843 एकड़ का इलाका फिलहाल अतिक्रमण हो चुका है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ रिपोर्ट देने से काम नहीं चलेगा. सरकार को काम करना पड़ेगा. कोर्ट ने कहा, हम काम चाहते हैं, एक्शन चाहिए.

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दिल्ली में वायु प्रदूषण मामले में कोर्ट ने मांगा जवाब
दिल्ली में वायु प्रदूषण मामले में कोर्ट ने मांगा जवाब

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दिल्ली में वायु प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है. हाई कोर्ट ने कहा, वो बताएं कि दिल्ली में सहज ट्रैफिक के लिए क्या योजना होनी चाहिए और इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर सेवा को कैसे इस्तेमाल किया जाए?

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को हाई कोर्ट को बताया कि असोला भाटी का 4843 एकड़ का इलाका फिलहाल अतिक्रमण हो चुका है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ रिपोर्ट देने से काम नहीं चलेगा. सरकार को काम करना पड़ेगा. कोर्ट ने कहा, हम काम चाहते हैं, एक्शन चाहिए. हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं.

कोर्ट ने कहा कि लोगों का लालच इतना बढ़ गया कि पेड़-पौधे और जंगल भी खत्म हो गए हैं. जो इंसान और प्रकृति दोनों के लिए खतरनाक है. हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी 6 हफ्ते में जवाब देने को कहा है कि 1996 से अब तक दिल्ली के कितने जंगल खत्म या कब्जा किए जा चुके हैं. हाई कोर्ट मे पूरी रिपोर्ट दें.

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कोर्ट ने साथ ही कहा कि हर दिन इकट्ठा होने वाले 8 हजार मिट्रिक टन कूड़े को फिलहाल वैज्ञानिक तरीके से हल करने की जरूरत है. जापान में हर तरीके के कूड़े को अलग-अलग रखा और ट्रीट किया जाता है. वहां सारा कूड़ा किसी न किसी इस्तेमाल में ले लिया जाता है. दिल्ली में भी वेस्ट मैनेजमेंट में यही करने की जरूरत है. मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी.

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