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हाईकोर्ट ने डायरेक्टर जनरल को दिए तिहाड़ जेल के निरीक्षण के आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने डायरेक्टर जनरल को कहा है कि वह यह चेक करें कि क्या जेल में पर्याप्त संख्या में शौचालय हैं और क्या कैदियों के लिए मेडिकल सुविधाएं मौजूद है.

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तिहाड़ जेल
तिहाड़ जेल

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तिहाड़ जेल में संख्या से ज्यादा कैदियों को लेकर कई बार सवाल खड़े किए गए हैं. साथ ही जेल में मिल रही अपर्याप्त सुविधाओं को लेकर भी वहां के कैदियों ने कई बार जेल प्रशासन से नाराजगी जताई है. इन मुद्दों पर कई बार लिखा भी गया है. इन अपर्याप्त सुविधाओं को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल के डायरेक्टर जनरल को जेल का निरीक्षण करने का आदेश दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने डायरेक्टर जनरल को कहा है कि वह यह चेक करें कि क्या जेल में पर्याप्त संख्या में शौचालय हैं और क्या कैदियों के लिए मेडिकल सुविधाएं मौजूद है. साथ ही यह देखने को भी कहा है कि क्या जेल में नियमित सफाई हो रही है या नहीं. दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट मीडिया में आई रिपोर्ट्स पर स्वत संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रहा है.

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UK की एक कोर्ट ने एक सट्टेबाज को भारत को प्रत्यार्पण करने के लिए इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है. और यह कैदियों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है. दरअसल मंडोली जेल में बंद कुछ कैदियों ने भी कोर्ट को एक पत्र लिखकर कहा था कि जेल में बुनियादी सुविधाओं की कमी है. कोर्ट ने कैदियों के उसी पत्र पर संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया और फिलहाल इस पर सुनवाई कर रहा है.

कोर्ट जानना चाहता है कि कैदियों को जेल के अंदर किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है और किस तरह की सुविधाएं जो उन्हें मिलनी चाहिए, जो उन्हें नहीं मिल पा रही हैं. कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को करेगा. एक आरटीआई रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में फिलहाल कैदियों की संख्या कैपेसिटी से 3 गुना ज्यादा है. कोर्ट इस मामले में सुनवाई के दौरान यह जानना चाहता है कि क्या यह अपर्याप्त सुविधाएं कैदियों की अधिक संख्या होने की वजह से हैं या फिर पहले से ही तिहाड़ जेल में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं.

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