दिल्ली के ताज मानसिंह होटल की नीलामी को लेकर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के एनडीएमसी को नीलामी की इजाजत देने के फैसले को हाई कोर्ट की डबल बेंच में इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड ने चुनौती दी है. सोमवार को कोर्ट ने होटल की याचिका खारिज कर दी थी और एनडीएमसी को कार्रवाई की इजाजत दी थी.
कोर्ट ने NDMC को कार्रवाई न करने के दिए निर्देश
कोर्ट ने एनडीएमसी को फिलहाल कोई भी कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है. हालांकि कोर्ट ने सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता कंपनी से कहा कि सोमवार शाम को आपकी याचिका खारिज हुई और आपने तुंरत अपील दायर कर दी, आखिर इतनी जल्दी क्या है. भारत कोई अराजक गणतंत्र नहीं है. एनडीएमसी तुंरत होटल को जब्त नहीं करने वाली है. कोर्ट ने कंपनी से पूछा कि आप बताए क्या चिंता है. संबंधित अधिकारी अभी नहीं आ रहे, आप यदि कुछ इंतजार कर लेते तो आसमान नहीं गिर जाता. सिंगल बेंच के आदेश को पचाने के लिए कुछ तो समय लेते. हाई कोर्ट ने कहा शुक्रवार की बात होती तो समझा जा सकता था कि आपको बिना नोटिस दिए कार्रवाई की गई है. एनडीएमसी के अधिकारी मौजूद है, वे जिम्मेदार व्यक्ति है और रात भर में कार्रवाई नहीं कर रहे है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
1978 से कांपनी NDMC के साथ मिलकर होटल चला रही है
हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें एनडीएमसी को होटल का लाइसेंस नवीनीकरण करने का निर्देश देने का आग्रह किया था. कंपनी 1978 से ये होटल एमडीएमसी के साथ मिलकर चला रही है. आइएचसीएल का कहना है कि उसने होटल में लंबा रुका हुआ निर्माण का काम पूरा किया और संपत्ति के निर्माण की लागत का पूरा भुगतान किया था. उसने एनडीएमसी से 33 साल का अनुबंध किया था.
2011 को खत्म हो गया था लाइसेंस
होटल का लाइसेंस 2011 में खत्म हो गया था और तभी से लाइसेंस की मियाद टेम्परेरी बढ़ाई जाती रही है. केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 2011 को पहली बार एनडीएमसी को होटल की खुली निलामी करने को कहा था और एनडीएमसी ने बोली का पहला अधिकार इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड को देने से इंकार कर दिया था. इसके बाद इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड ने अप्रैल 2013 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसको चुनौती दी थी.