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Hijab row: 'कुरान में हिजाब का 7 बार जिक्र, लेकिन ड्रेस कोड के संदर्भ में नहीं', केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हिजाब विवाद को लेकर अपना पक्ष रखते आए हैं. आजतक से बातचीत में उन्होंने कहा था कि यह कोई विवाद नहीं है, बल्कि मुस्लिम युवतियों को उनके घरों की चार दीवारों में धकेलने की एक जान-बूझकर की गई साजिश है.

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आरिफ मोहम्मद खान. -फाइल फोटो
आरिफ मोहम्मद खान. -फाइल फोटो
स्टोरी हाइलाइट्स
  • हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज सुनाया है फैसला
  • कोर्ट ने कहा- स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद अपना पक्ष रखा है. आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस्लाम खुद यह परिभाषित करता है कि धार्मिक प्रथा के लिए क्या आवश्यक है, इसलिए न्यायपालिका का काम आसान हो गया. कुरान में हिजाब का 7 बार जिक्र किया गया है, लेकिन ड्रेस कोड के संदर्भ में नहीं है."

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बता दें कि इससे पहले भी आरिफ मोहम्मद खान हिजाब मामले पर अपना पक्ष रखते आए हैं. उन्होंने आजतक से खास बातचीत में कहा था कि यह कोई विवाद नहीं है, बल्कि मुस्लिम युवतियों को उनके घरों की चार दीवारों में धकेलने की एक जान-बूझकर की गई साजिश है. साथ ही आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस्लाम के 5 मूलभूत सिद्धांत में हिजाब शामिल नहीं है. 

स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी: कर्नाटक हाईकोर्ट

बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित तीन जजों की फुल बेंच ने मंगलवार को यह फैसला दिया कि कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी. अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि इस्लाम में हिजाब जरूरी है, लिहाजा स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पर लगाई गई पाबंदी ठीक है.

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कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम के धार्मिक व्यवहार का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. दूसरा, छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं. तीसरा, स्कूल यूनिफॉर्म व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की गई वाजिब पाबंदी है और चौथा, कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी के आदेश को अमान्य करार देने का कोई मामला नहीं बनता है.

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