देश भर में जहां एक तरफ कोरोना के आंकड़े प्रतिदिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. वहीं दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है. ये वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन नई पाबंदियों का ऐलान किया है. ऐसे में अब घर से निकलने के लिए ई-पास की जरूरत एक बार फिर आन पड़ी है.
जरूरत के दौरान दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर जाकर पास के लिए अप्लाई किया जा सकेगा. वहीं जिला प्रशासन भी ई-पास जारी करेगा. जहां से अपनी जरूरत के हिसाब से ई-पास बनवाया जा सकता है. बता दें कि सभी जिलाधिकारी और डीसीपी को इन पाबंदियों को सख्ती से लागू कराने का आदेश दिया गया है. जो भी इन आदेशों का पालन नहीं करता है, उनके खिलाफ DDMA एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.
वीकेंड कर्फ्यू में कहां रहेगी पाबंदी
- दिल्ली में शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क और ऐसे सभी स्थान बंद रहेंगे
- सिनेमा/ थियेटर/ मल्टीप्लेक्स 30% सीटिंग क्षमता के साथ खोले जाएंगे
- एक म्युनिसिपल ज़ोन में प्रतिदिन केवल एक साप्ताहिक बाज़ार सख्त SOP के पालन के साथ लगाने की इजाज़त होगी. बाज़ार कहां लगेगा इसका फैसला म्युनिसिपल बॉडी के जोनल डिप्टी कमिश्नर करेंगे.
- दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू होगा (16 अप्रैल से 19 अप्रैल तक)
सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अपने तय समय के हिसाब से चल सकेंगी
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो, बस, ऑटो, टैक्सी जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अपने तय समय के हिसाब से चल सकेंगी. लेकिन उनमें केवल उन्हें ही आने जाने की अनुमति होगी जिन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट मिली हो. वहीं वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी अधिकतम 50 लोगों की संख्या के साथ शादी समारोह और अधिकतम 20 लोगों की संख्या के साथ अंतिम संस्कार कार्यक्रम में अनुमति होगी.
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