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दिल्ली रिज इलाके में काटे गए पेड़ों के जगह लगाए जाएंगे सौ गुना पौधे, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

दक्षिणी दिल्ली के रिज इलाके में पेड़ों की कटाई मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस इलाके में पेड़ काटे गए हैं, वहां दो गुने पौधे लगाए जाए और मुआवजे के तौर पर काटे गए पेड़ों के बदले सौ गुने पौधे लगाए जाने पर विचार किया जाए. याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से कहा कि भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI की रिपोर्ट के मुताबिक, 1670 पेड़ काटे गए हैं.

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सुप्रीम कोर्ट. (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट. (फाइल फोटो)

दिल्ली के दक्षिणी रिज में पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि जहां पेड़ काटे गए वहां दो गुने पौधे लगाए जाए और मुआवजे के तौर पर काटे गए पेड़ों के बदले सौ गुना पौधे लगाए जाने पर विचार किया जाए. इस मामले में शुक्रवार को भी सुनवाई होगी. याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन में मुआवजे के तौर पर पौधे लगाने का सुझाव दिया था.

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चीफ जस्टिस ने कहा कि हम मॉनिटरिंग का ऐसा सिस्टम विकसित करने पर चर्चा करेंगे, ताकि पौधों की देखभाल सुनिश्चित की जा सके. इस मामले में शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रहेगी.

काटे गए 1670 पेड़

याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने पीठ से कहा कि भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI की रिपोर्ट के मुताबिक, 1670 पेड़ काटे गए हैं.

शुक्रवार को भी जारी रहेगी सुनवाई

चीफ जस्टिस ने कहा कि 1670 के साथ 1670 और पौधे लगाए जाएं और अन्य उपयुक्त स्थान चिह्नित कर काटे गए हर एक पेड़ के एवज में सौ पौधे लगाए जाएं. शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी.

इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामे में बताया कि उन्हें दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के बारे में अप्रैल में "मौखिक रूप से" जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्हें बताया गया कि पेड़ों की कटाई जून में ही शुरू हो गई थी. उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया है कि उन्हें पेड़ों की कटाई के बारे में 12 अप्रैल को मौखिक रूप से बताया गया था, लेकिन 10 जून को बताया गया कि पेड़ों की कटाई 16 फरवरी से ही शुरू हो चुकी है.

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