दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा को समन जारी किया है. यह समन इमरान हुसैन द्वारा दायर मानहानि मामले में जारी किया गया है. इन तीनों नेताओं ने कथित तौर पर कहा कि इमरान हुसैन ने किदवई नगर सरकार कॉलोनी परियोजना के लिए 16 हजार से अधिक पेड़ काटने की अनुमति देने के लिए रिश्वत ली थी. अब इस मामले में 23 जुलाई को अगली सुनवाई होगी.
दक्षिणी दिल्ली में 16000 पेड़ों के काटे जाने वाला एक बार फिर चर्चा में है. दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार में पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने कपिल मिश्रा के साथ नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता और बीजेपी-अकाली विधायक मनजिंदर सिरसा के खिलाफ मानहानि के खिलाफ कोर्ट में आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की थी.
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में इमरान हुसैन द्वारा दी गई याचिका में कहा गया है कि कपिल मिश्रा और बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के साथ मनजिंदर सिंह सिरसा ने पेड़ गिराने के मामले में उनपर गलत आरोप लगाया था.
दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि पेड़ काटने के मामले में दिल्ली सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास और सरकारी कार्यालय कांप्लेक्स विकसित करने के लिए पेड़ काटे जाने की अनुमति दिल्ली सरकार ने ही दी है. विजेंद्र गुप्ता ने इससे जुड़े दस्तावेज भी सार्वजनिक किए हैं.