Jahangirpuri violence: जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार शेख की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली हैं. अब दिल्ली पुलिस की चिट्ठी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी अंसार की जांच शुरू कर दी है. ईडी यह देख रही है कि कहीं अंसार को हिंसा भड़काने के लिए विदेश से फंडिंग तो नहीं हुई थी.
ईडी को दिल्ली पुलिस की तरफ से यह जांच शुरू करने के लिए चिट्ठी मिली थी. दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि अंसार के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जांच हो.
जानकारी के मुताबिक, ईडी अब उन कागजातों को देख रहा है जो कि दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में तैयार किये हैं, जिसमें अंसार को मास्टर माइंड बताया गया है. आजतक को मिली जानकारी के मुताबिक, ईडी यह जांच करेगी कि अंसार को विदेश से किसी संगठन या शख्स से कोई फंडिंग तो नहीं हुई थी, जिसका इस्तेमाल उसने जहांगीरपुरी में हिंसा के लिए किया हो. ईडी के अधिकारी अंसार के बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी की भी जांच कर रहे हैं.
गृहमंत्री अमित शाह के आदेश के बाद पहले ही अंसार समेत पांच आरोपियों पर एनएसए (नेशनल सिक्योरिटी एक्ट) लगाया गया है. शुरुआती जांच के बाद ईडी अंसार और बाकी आरोपियों के खिलाफ PMLA के तहत केस दर्ज कर सकता है.
कौन है अंसार
अंसार करीब 10-12 साल पहले बंगाल के हल्दिया से दिल्ली आया था. अंसार कबाड़ (स्क्रैप) खरीदने-बेचने का काम करता है और BMW से चलता है. आरोप है कि जिस वक्त छतों से पत्थर, बोतलें फेंकी गई तब अंसार 60-70 लोगों के साथ सी-ब्लॉक की मस्जिद के सामने मौजूद था.
हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा का नेतृत्व कर रहे उमाशंकर दुबे (जिनकी गर्दन पर तलवार से हमला हुआ) ने बताया कि अंसार को उसी के ग्रुप के लोगों ने कहा कि इन लोगो को छोड़ना मत, जाने मत देना. मैंने अंसार को कहा था कि ये निहत्थे हैं, उन्हें मरना मत. अंसार ने कहा जो किया वो भुगतना पड़ेगा.'
आरोप लगाया गया कि अंसार ने दो-तीन महीने पहले भी बजरंग दल की हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान कार्यकर्ताओं को धमकी दी थी. बीजेपी की तरफ से अंसार को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया गया है. हालांकि, बाद में AAP ने अंसार को बीजेपी कार्यकर्ता बताया. दोनों की तरफ से कथित सबूत के तौर पर कुछ फोटोज भी दिखाई गई थीं.
मोहम्मद अंसार का पहले से अपराधिक रिकॉर्ड है. पहले मामले में इसको चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था. तब इसपर आर्म्स एक्ट के तहत धारा लगाई गई थी. दूसरा मामला जुलाई 2018 का है. इसमें IPC की धारा 186/353 के तहत केस दर्ज किया गया था. इसमें उसपर सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और सरकारी काम मे बाधा डालने का आरोप था.
NSA के तहत भी केस
जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन 16 अप्रैल को शोभायात्रा निकली थी. शोभायात्रा के दौरान उपद्रव हुआ था. शोभायात्रा पर पथराव की घटना हुई थी. शोभायात्रा के दौरान पथराव के मामले में पुलिस ने अंसार समेत करीब 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस ने अंसार को जहांगीरपुरी हिंसा का मास्टरमाइंड बताया है.