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5G तकनीक पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को जूही चावला ने दी चुनौती, दायर की याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगी. दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट की एकल जज पीठ ने पिछली बार जूही चावला के 5 जी तकनीक से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का बेजा इस्तेमाल किया है.

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अभिनेत्री जूही चावला
अभिनेत्री जूही चावला
स्टोरी हाइलाइट्स
  • जूही चावला ने 5 जी तकनीक के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में फिर दायर की याचिका
  • जूही चावला ने दिल्ली हाई कोर्ट के एकल पीठ के फैसले को दी चुनौती

बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने देश में 5जी तकनीक को लेकर एक बार फिर दिल्‍ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है. इस याचिका में जूही चावला सहित अन्य लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में एकल जज पीठ के पिछले फैसले को चुनौती दी है.

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दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगी.  दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट की एकल जज पीठ ने पिछली बार जूही चावला के 5 जी तकनीक से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का बेजा इस्तेमाल किया है.

पिछली बार कोर्ट ने लगाया था 20 लाख का जुर्माना

हाई कोर्ट ने इसके लिए  याचिकाकर्ताओं यानी की जूही चावला समेत अन्य लोगों पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. कोर्ट ने जुर्माना लगाने को लेकर कहा था कि ये याचिका लगाकर याचिकाकर्ता ने कोर्ट का समय बर्बाद किया है.

बता दें कि जून महीने में अभिनेत्री जूही चावला ने देश में 5जी टेस्टिंग के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

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उस याचिका में जूही चावला और अन्य की तरफ से कहा गया था कि तमाम रिसर्च में ये सामने आया है कि आरएफ रेडिएशन बेहद हानिकारक साबित हो सकता है. ये रेडियेशन्स इंसानों की हेल्थ और सेफ्टी के लिए अच्छे नहीं हैं. ऐसे में सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि इसकी टेस्टिंग से किसी भी जीव-जंतु को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा. जब तक ये पूरी रिसर्च के साथ प्रमाणित ना हो जाए कि आरएफ रेंज से किसी को नुकसान नहीं होगा तब तक भारत में इसके इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए.

सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका को ख़ारिज कर दिया था और उसे बिना ठोस कारणों के लगाई गई याचिका बताया था.

कोर्ट ने कहा था कि जूही चावला ने 5जी तकनीक वाली याचिका बेवजह लगाई, जबकि कोर्ट आने से पहले वो इसको लेकर सरकार को लिख सकती थीं. 

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