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कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, कहा- केजरीवाल ने विधायकों को दिया धोखा

कपिल मिश्रा ने कहा  कि जब ये पद इन 20 विधायकों को दिए गए तब कानूनी विशेषज्ञों की राय यही थी कि ये असंवैधानिक हैं, अगर चुनाव आयोग में शिकायत हुई तो सदस्यता रद्द हो जाएगी लेकिन  इसके बावजूद ये पद दिए गए.

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कपिल मिश्रा (फाइल फोटो)
कपिल मिश्रा (फाइल फोटो)

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आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता खत्म होने पर दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर विधायकों को धोखा देने का आरोप लगाया है. कपिल मिश्रा ने सोमवार को एक ब्लॉग लिखा जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ज्यादातर विधायकों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि उनकी सदस्यता सच में चली जाएगी.

कपिल मिश्रा ने अपने ब्लॉग में 10 बिंदुओं के ज़रिए आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए. कपिल मिश्रा ने कहा  कि जब ये पद इन 20 विधायकों को दिए गए तब कानूनी विशेषज्ञों की राय यही थी कि ये असंवैधानिक हैं, अगर चुनाव आयोग में शिकायत हुई तो सदस्यता रद्द हो जाएगी लेकिन  इसके बावजूद ये पद दिए गए.

कपिल मिश्रा ने कहा कि केस के संबंध में सभी विधायकों को लगातार झूठ बोला गया. वकीलों की एक टीम बनाई गई, जिसने हर विधायक का पक्ष चुनाव आयोग में रखा लेकिन इस टीम ने विधायकों को केस की प्रगति के बारे में जानकारी कभी नहीं दी. आम आदमी पार्टी के उस आरोप को भी कपिल मिश्रा ने गलत बताया जिसमें ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने विधायकों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया ही नहीं. कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि इस मामले में 11 बार अलग से नोटिस दिए गए लेकिन विधायकों को यहां कहा गया कि ये चुनाव आयोग का अधिकार ही नहीं है.

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मिश्रा ने आरोप लगाया कि जिस दिन चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति  को अपनी राय भेजी उस दिन भी विधायकों को झूठ बोल गया कि हाई कोर्ट में स्टे मिल जाएगा. लेकिन जब हाईकोर्ट में फटकार लगी तो विधायकों को बोला गया कि अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में समय लग जाएगा. कपिल मिश्रा ने ब्लॉग में लिखा कि विधायकों को केजरीवाल का झूठ समझ आ गया है लेकिन अब फंस चुके हैं. ज्यादातर विधायकों को लग रहा है कि गुस्सा करने या सवाल उठाने पर टिकट भी कट जाएगी और कैरियर ख़त्म हो जाएगा.  

कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी AAP

अपने विधायकों की सदस्यता खत्म होने आम आदमी पार्टी कोर्ट जाने का मन बना चुकी है. आप के 20 विधायक सोमवार को हाईकोर्ट का रुख करेंगे और राष्ट्रपति के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट मे चुनौती देंगे.

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