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कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, SIT जांच की थी मांग

एनजीओ we The Citizens की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि उचित प्राधिकरण के समक्ष अपनी बात रखें. न्यायालय के इस आदेश के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली. याचिका नरसंहार मामले में एसआईटी गठित कर जांच कराने, पुर्नवास और कश्मीरी पंडितों की संपत्ति वापस दिलाने से जुड़ी है.

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सुप्रीम कोर्ट, फाइल फोटो
सुप्रीम कोर्ट, फाइल फोटो

जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. याचिका नरसंहार मामले में एसआईटी गठित कर जांच कराने, पुर्नवास और कश्मीरी पंडितों की संपत्ति वापस दिलाने से संबंधित है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि सरकार के उचित प्राधिकरण के समक्ष अपनी बात रखें. न्यायालय के इस आदेश के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली.

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गौरतलब है कि जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ के सामने एनजीओ We The Citizens की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी. याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित अथॉरिटी के सामने जाकर अपनी बातें रखने को कहा है. इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील वकील वरुण सिन्हा ने कहा कि अनुच्छेद-370 के खात्मे के बाद अब जम्मू-कश्मीर में भारतीय दंड संहिता लागू है. इसलिए नरसंहार मामले की जांच अब होनी चाहिए. 

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ने सरकार को इस संबंध में कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है. इस पर वकील ने कहा कि नहीं. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप यहां से याचिका वापस लेकर सरकार के समक्ष रिप्रेजेंटेशन दें. इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने पूर्व राज्यपाल जगमोहन की किताब का हवाला दिया और कहा की नरसंहार के हर पहलू को इसमें दर्ज किया गया है.

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