धौला कुआं गैंगरेप मामले के सभी पांचों दोषियों को दिल्ली की एक अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. उन्हें पहले ही दोषी करार दे दिया गया था. सोमवार को सजा का ऐलान करते हुए उम्रकैद के साथ सभी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
शमशाद उर्फ खुटकन, उस्मान उर्फ काले, साहिद उर्फ छोटा बिल्ली, इकबाल उर्फ बड़ा बिल्ली और कमरुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. उन्होंने कॉल सेंटर में काम करने वाली 30 वर्षीय लड़की को धौला कुआं इलाके से अगवा कर उससे गैंगरेप किया था.
पुलिस के मुताबिक 24 नवंबर, 2010 को लड़की का तब अपहरण कर लिया था, जब वह शिफ्ट खत्म करने के बाद अपनी एक मित्र के साथ घर लौट रही थी. अपहर्ता उसे मंगोलपुरी इलाके में ले गए, जहां उसके साथ सभी ने मिलकर रेप किया और फिर उसे एक सुनसान सड़क पर अकेला छोड़कर वे फरार हो गए.
इसके बाद, पांचों आरोपियों को हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार किया गया. उन्होंने दावा किया था कि वे निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में फंसाया गया है.
पांचों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी के तहत गैंगरेप, धमकी देने और अपहरण का मुकदमा चलाया गया. इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी कॉल सेंटरों को एक आदेश जारी किया था कि वे महिलाकर्मियों को सुरक्षा देते हुए सुरक्षित घर तक छोड़ें. देखें तस्वीरें: दिल्ली गैंगरेपः ये हैं वे चार दरिंदे, जिनसे पूरा देश करता है नफरत