बटला हाउस एनकांउटर केस में सजा का ऐलान हो गया है. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या के दोषी शहजाद अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसी के साथ कोर्ट ने उसके ऊपर 95,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
इससे पहले बटला हाउस एनकाउंटर में साकेत कोर्ट ने गुरुवार को शहजाद को मुजरिम करार दिया था. कोर्ट ने उसे इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी माना था. यही नहीं उसे हेड कांस्टेबल बलवंत और राजबीर सिंह की हत्या की कोशिश का भी गुनहगार माना गया.
अदालत ने शहजाद को आईपीसी की धारा 302, 307, 353, 186, 333, 34 और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया था.
पूरा मामला 19 सितंबर 2008 यानी दिल्ली धमाकों के 6 दिन बाद का है. स्पेशल सेल ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बटला हाउस इलाके के फ्लैट एल-18 में दबिश दी थी. इस दौरान हुए एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा शहीद हुए थे, जबकि कुछ पुलिसवाले जख्मी हुए थे.
एनकाउंटर में साजिद और आतिफ नाम के दो आतंकवादियों की मौत हो गई थी, जबकि शहजाद और जुनैद मौके से भाग निकलने में कामयाब रहे. बाद में शहजाद को पुलिस ने आजमगढ़ से गिरफ्तार किया था, जबकि जुनैद अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है.
बटला हाउस एनकांटर के बाद ये आरोप भी लगाए जा रहे थे मुठभेड़ फर्जी थी लेकिन साकेत कोर्ट के फैसले के बाद ये साफ हो गया कि एनकाउंटर फर्जी नहीं था.