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'ऑड-इवन फॉर्मूला' की सभी अहम बातें, महिलाओं को मिलेगी सिर्फ बच्चों के साथ छूट

विपक्षी दलों के सांसदों और सुप्रीम कोर्ट के जजों की गाड़ियों पर ऑड-इवन फॉर्मूला लागू नहीं होगा. लेफ्टिनेंट गवर्नरों की गाड़ियों पर भी ये नियम लागू नहीं किया जाएगा.

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ऑड-इवन फार्मूला 1 जनवरी से होगा लागू
ऑड-इवन फार्मूला 1 जनवरी से होगा लागू

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राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने आज ऑड-इवन फॉर्मूले का ब्लूप्रिंट सामने रखा. सीएम केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन कर इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी.

1 जनवरी से 15 जनवरी तक इसे ट्रायल के तौर पर लागू किया जाएगा. 1 जनवरी से 15 जनवरी तक लागू होगा नियम. नियम तोड़ने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

 

 

ऑड-इवन की खास बातें

 -सोमवार को जारी होगा नोटिफिकेशन

 -1 जनवरी से 15 जनवरी तक लागू रहेगा ऑड-इवन फॉर्मूला

-दोपहिया वाहनों पर बाद में किया जाएगा लागू

-4 से 5 हजार अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी

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 -10000 नए ऑटो की रहेगी व्यवस्था

-CNG गाड़ियों पर नियम लागू नहीं

- CNG वाहनों पर लगाना होगा स्टीकर

-महिलाओं को सिर्फ बच्चों के साथ छूट, 12 साल तक के बच्चों के साथ छूट

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-सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू होगा

-ऑड तारीख पर ऑड और इवन पर इवन गाडियों की होगी पार्किंग

-नियम तोड़ने पर 2000 रुपये लगेगा जुर्माना

-एक से 15 जनवरी तक लागू रहेगा

-मरीज होने पर एंबुलेंस को भी छूट

-बसों को लेन में चलना है, वरना जुर्माना

-केंद्रीय मंत्रियों पर नियम लागू नहीं,

-बस लेन में पार्किंग नहीं, गलत लेन में पार्किंग पर भी जुर्माना

-हेड कॉन्स्टेबल या उससे ऊंचे पद के अधिकारी लगा सकेंगे जुर्माना

इन गाड़ियों पर नियम लागू नहीं
CNG वाहनों पर नियम लागू नहीं होगा. CNG वाहनों पर लगाना होगा स्टीकर. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, केंद्रीय मंत्रियों, विपक्षी दलों के सांसदों और सुप्रीम कोर्ट के जजों की गाड़ियों पर ये नियम लागू नहीं होंगे. लेफ्टिनेंट गवर्नरों की गाड़ियों पर भी ये नियम लागू नहीं किया जाएगा.

 

सीएम केजरीवाल ने इसे लागू करने के लिए सभी का सहयोग मांगा. केजरीवाल ने ट्रैफिक पुलिस से इसे लागू करने में सहयोग की अपील की. केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण का खतरनाक स्तर दिल्ली में है और इसे कम करने की जिम्मेदारी हम सबकी है.

दिल्ली में हैं 50 लाख दोपहिया वाहन
राजधानी में 50 लाख दोपहिया वाहन हैं, जो लगभग 90 लाख वाहनों का एक बड़ा हिस्सा हैं. शहर की हवा में बढ़ते जहर ने न्यायपालिका को कठोर कदम उठाने की मांग के लिए प्रेरित किया. वाहनों का सम-विषम फॉर्मूला सीएनजी से चलने वाले सार्वजनिक वाहनों व आपात वाहनों जैसे एंबुलेंस पर लागू नहीं होगा.

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उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सरकार से कहा कि सम-विषम फॉर्मूले के क्रियान्वयन के दौरान शारीरिक रूप से अक्षम यात्रियों की चिंता पर विचार करें.

चलाई जाएंगी 6 हजार अतिरिक्त बसें
केजरीवाल सरकार ने दावा किया है कि ऑड-इवन फॉर्मूले को लागू करते हुए 1 से 15 जनवरी के बीच राजधानी की सड़कों पर 6 हजार अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी. दिल्ली में 1 जनवरी से ही ऑड-इवन फॉर्मूला लागू होगा, जो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक रविवार को छोड़कर बाकी दिन लागू होगा.

 

 

बच्चों को दिलाएंगे शपथ
केजरीवाल ने बताया कि 30 दिसंबर को दिल्ली के सभी स्कूलों में इस संबंध में शपथ दिलाई जाएगी.

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