दिल्ली की एक कोर्ट ने घर में पार्टी के दौरान अपनी सहकर्मी से छेड़छाड़ करने के आरोपी एक शख्स को चार साल की जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा है कि आरोपी संजीव कुमार ने अपनी मेहमान के साथ घर पर छेड़छाड़ की, जो उसके अपराध को गंभीर बनाता है.
एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र भट्ट ने कहा, 'मेरे विचार से आरोपी को काफी कड़ी सजा मिलनी चाहिए. उसे हल्के में नहीं छोड़ा जाना चाहिए. दोषी ने अपने मेहमान पर ही अभद्र हमला किया. जब वह उसके घर में शराब के नशे में थी. जो उसके अपराध को और भी गंभीर बनाता है.'
कोर्ट ने कहा, 'दोषी जानता था कि पीड़िता शराब के नशे में थी. इस प्रकार वह प्रतिरोध कर पाने की स्थिति में नहीं थी. उसकी मंशा अपनी यौन इच्छा की पूरा करना था. हालांकि, पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाने जैसी बात का कोई प्रमाण नहीं है.'
पार्टी में मौजूद चार मेहमानों की गवाही पर कोर्ट संजीव कुमार को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 376, 511 और 354 के तहत चार साल की जेल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण को मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है.