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मनीष सिसोदिया की CBI हिरासत 2 दिन और बढ़ी, जमानत याचिका पर 10 मार्च को सुनवाई

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, '10 मार्च को दोपहर 2 बजे जमानत अर्जी पर सुनवाई की जाए.' सिसोदिया के वकील ने दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत अर्जी पर विचार करने से इनकार करने पर ये याचिका दाखिल की गई थी.

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मनीष सिसोदिया-फाइल फोटो
मनीष सिसोदिया-फाइल फोटो

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की सीबीआई (CBI) रिमांड शनिवार को दो दिन के लिए बढ़ा दी. सिसोदिया की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अदालत के सामने आज कहा कि सीबीआई हिरासत में उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है. सीबीआई रोज उनसे 8 से 9 घंटे तक पूछताछ करती है और एक ही सवाल को कई बार दोहराया जाता है. सिसोदिया ने कहा कि उन्हें थर्ड डिग्री की तरह टार्चर किया जा रहा है.

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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, '10 मार्च को दोपहर 2 बजे जमानत अर्जी पर सुनवाई की जाए.' सीबीआई 10 मार्च को मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए भी तैयार है. अपनी जमानत याचिका में सिसोदिया ने कहा कि जब भी उन्हें बुलाया जाएगा, वह केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे.

सिसोदिया को भारतीय दंड संहिता (IPC) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

अपने जमानत आवेदन में उन्होंने कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है.

सिसोदिया ने यह भी कहा कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. उन्होंने कहा कि वह दिल्ली के डिप्टी सीएम के एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर थे और समाज में उनकी पकड़ काफी मजबूत थीं.

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सिसोदिया के वकील ने दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत अर्जी पर विचार करने से इनकार करने पर ये याचिका दाखिल की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में कहा था कि हर मामले को लेकर सीधे हमारे पास बस इसलिए न आ जाएं कि मामला दिल्ली से जुड़ा हुआ है.

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा था कि कोई व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट न आ जाए. क्योंकि व्यक्ति के पास संबंधित ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष जाने का विकल्प खुला है.

मनीष सिसोदिया ने पिछले हफ्ते केंद्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया की रिहाई की मांग को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन किया था.
 

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