दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कुछ घंटों के लिए जमानत पर बाहर आए हुए थे. लेकिन अब मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल की ओर वापस लौट गए. 7 घंटों के लिए सिसोदिया शनिवार सुबह जेल से बाहर आए थे और अब शाम 4:30 बजे करीब तिहाड़ जेल के लिए वापस लौट गए. बता दें कि मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, सात घंटे के लिए जमानत दी थी. इस मुलाकात के लिए मनीष सिसोदिया सुबह 10 बजे तिहाड़ जेल से बाहर निकले और सीधे अपने आवास पहुंचे थे. हालांकि मनीष सिसोदिया की अपनी पत्नी से मुलाकात नहीं हो सकी.
कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को सुबह 10 बजे तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था. जेल से रिहाई के बाद मनीष सिसोदिया सीधे दिल्ली के मथुरा रोड स्थित अपने आवास पर पहुंचे. मनीष सिसोदिया अपने घर पहुंच गए लेकिन अपनी बीमार पत्नी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई. मनीष सिसोदिया के अपने घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ गई. मनीष सिसोदिया की पत्नी को अचानक तबीयत बिगड़ने पर इलाज के लिए LNJP अस्पताल ले जाया गया.
अस्पताल में भर्ती हुईं सिसोदिया की पत्नी
हालांकि, सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाना पड़ा. अस्पताल ले जाने की वजह से मनीष सिसोदिया की मुलाकात उनकी पत्नी से नहीं हो सकी. सिसोदिया को कोर्ट ने बीमार पत्नी से मिलने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए सशर्त जमानत दे दी थी.
कोर्ट ने जमानत देने से पहले रखी थी ये शर्त
मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी थी कि वे इस दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे. कोर्ट ने सिसोदिया के सामने परिवार के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं करने, मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करने की भी शर्त रखी थी.
6 जून तक न्यायिक हिरासत में हैं सिसोदिया
आपको बताते चलें कि दिल्ली शराब नीति में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को एक दिन पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था. राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 6 जून तक के लिए बढ़ा दी थी.
ईडी ने किया था जमानत का विरोध
मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 6 हफ्ते के लिए जमानत मांगी थी. ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध किया था. ईडी के वकील ने दलील दी थी कि चार दिन पहले ही सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिका वापस ली थी. अब इसी ग्राउंड पर फिर से जमानत मांग रहे हैं. ईडी के वकील ने ये भी दलील दी थी कि मनीष सिसोदिया पुलिस की मौजूदगी में भी बीमार पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं.
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सात घंटे के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दे दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने साथ ही सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट भी शाम तक जमा करने के लिए कहा था.