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दिल्ली: रमजान में खुलेगी मरकज निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद, हर फ्लोर पर लगेंगे CCTV

निजामुद्दीन की मरकज मस्जिद पिछले दो साल से बंद थी, अब मरकज मस्जिद को रमजान में खोलने की इजाजत दे दी जाएगी लेकिन शब-ए-बारात के लिए नियमों और शर्तों को मानना होगा.

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रमजान का महीना जल्द ही शुरू होने वाला है. -फाइल फोटो
रमजान का महीना जल्द ही शुरू होने वाला है. -फाइल फोटो
स्टोरी हाइलाइट्स
  • हर मंजिल की सीढ़ियों पर दोबारा सीसीटीवी लगाए जाएंगे
  • दो साल के बाद रमजान में खुलेगा तब्लीगी जमात का मरकज

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को बताया कि मरकज निजामुद्दीन स्थित बंगले वाली मस्जिद को रमजान में खोलने की इजाजत दी जाएगी. लेकिन शब-ए-बारात के लिए 16 मार्च को हाईकोर्ट की ओर से दिए गए नियमों और शर्तों को मानना होगा. दिल्ली पुलिस ने मरकज प्रबंधन को प्रवेश और निकास गेट के अलावा हर मंजिल की सीढ़ियों पर दोबारा सीसीटीवी लगाने को कहा है. पुलिस ने प्रबंधन को आदेश दिया है कि विदेशी श्रद्धालुओं के लिए जारी नियमों को प्रवेश द्वार के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाए.

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हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर को श्रद्धालुओं की संख्या पर से हटाई थी रोक

कोरोना नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर करीब दो साल तक बंद रहे मरकज निजामुद्दीन को हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर को शब-ए-बारात पर श्रद्धालुओं की संख्या पर लगी सीमा को हटा दिया था. इससे पहले पुलिस ने कहा था कि हर मंजिल पर अधिकतम 100 लोग ही मौजूद रह सकते हैं. वक्फ ने नियमों में ढील की मांग की है. पिछले साल शब-ए-बारात और रमजान में केवल 50 लोगों को प्रार्थना में शामिल होने की अनुमति दी गई थी.

अब दिल्ली हाईकोर्ट ने रमजान के दौरान मरकज मस्जिद की सभी मंजिलों पर नमाज अदा करने और इबादत की इजाजत दी गई है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक मरकज मैनेजमेंट कमेटी को सभी आगमन और निकास यानी एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स के साथ-साथ स्टेयर्स यानी सीढ़ियों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे. शब-ए-बरात के लिए लगाई गई शर्तों सहित कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा. इसके अलावा मरकज और मस्जिद में विदेशियों की एंट्री प्रतिबंधित रहने का नोटिस बोर्ड दरवाजे के बाहर लगाने के लिए कहा गया है.

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