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दिल्ली में खुले या छत पर खाना परोसने के लिए लाइसेंस लेना हुआ आसान, करना होगा ये काम

दिल्ली में रेस्टोरेंट और होटल व्यापारियों की सुविधा के लिए एमसीडी ने विशेष पहल शुरू की है. दिल्ली नगर निगम ने इस प्रक्रिया को आसान बनाते हुए ऑनलाइन कर दिया है. दिल्ली में खुले या छत पर खाना परोसने के लिए इच्छुक लोग एमसीडी पोर्टल पर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

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सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

दिल्ली में रेस्टोरेंट और होटल व्यापारियों की सुविधा के लिए एमसीडी ने विशेष पहल शुरू की है. दिल्ली नगर निगम ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के तहत खुले क्षेत्रों, छत या छत पर भोजन परोसने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा को ऑनलाइन कर दिया है. इच्छुक व्यापारी एमसीडी पोर्टल पर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

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इसके लिए आवेदक को एमसीडी (MCD) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी संबंधित दस्तावेजों को पीडीएफ के रूप में अपलोड करना होगा. साथ ही ऑनलाइन मोड के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करना होगा. इसके अलावा दिल्ली नगर निगम की ओर से लाइसेंस देने की सारी प्रक्रिया भी ऑनलाइन माध्यम से ही पूरी की जाएगी. 

रेस्टोरेंट या होटल का लाइसेंस लेने के लिए आवेदकों को खुली जगह या छत का उपयोग करने के लिए भूमि के संबंधित स्वामी से एनओसी प्रस्तुत करनी होगी. भवन में अन्य दुकानों के सामने खुले स्थान या छतों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी. आवेदकों को रजिस्टर्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बिल्डिंग स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट जमा करना होगा. साथ ही आवेदक को क्षतिपूर्ति बांड भी जमा करना होगा. इसके अलावा अग्नि सुरक्षा के मौजूदा मानदंड लागू होंगे.  

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जानिए कितना देना होगा वार्षिक शुल्क? 

दिल्ली में खुली जगह या छत के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क 200 रुपये प्रति वर्ग फीट और स्टार होटल (4 सितारा और ऊपर) के मामले में वार्षिक लाइसेंस शुल्क 500 रुपये प्रति वर्ग फीट होगा. दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए ये पहल शुरू की है. माना जा रहा है कि इससे दिल्ली में होटल-रेस्टोरेंट के व्यवसाय में तेजी आ सकती है क्योंकि आवेदक को बिना किसी देरी के आसानी से और बिना किसी जटिल प्रक्रिया में उलझे लाइसेंस मिल जाएगा. 

 

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