एमसीडी कर्मचारियों को सैलरी न मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है. चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी.हरिशंकर की बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि अगर दिल्ली सरकार एमसीडी का एडिशनल फंड रिलीज नहीं करती है तो केंद्र सरकार सीधे ये पैसे एमसीडी को दे.
केंद्र सरकार के वकील मोनिका आरोड़ा ने कोर्ट को बताया की आप सरकार ने चौथे पे कमिशन के हिसाब से फंड रिलीज नहीं किया है. इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चौथे पे कमिशन की सिफारिशों और अब तक उनके द्वारा दिए गए पैसे की जानकारी देने को भी कहा है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को जल्द से जल्द फंड रीलिज करने का निर्देश दिया है जिससे एमसीडी के कर्मचारियों को समय से सैलरी दी जा सके. पिछले 3 महीने से यानि दिसंबर 2017 से ईस्ट और नॉर्थ एमसीडी के टीचर, सफाई कर्मचारियों, और डॉक्टरो समेत कई और एमसीडी कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी गई है. इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है,जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है. कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को करेगा.