ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाने के नए नियम का दिल्ली में काफी सख्ती से पालन किया जा रहा है. मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के बाद अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों को 10 गुना तक अधिक जुर्माना भरना पड़ रहा है. इस नियम के सख्ती से पालन के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवानों को ऐसे कैमरे दिए जा रहे हैं, जो उनके बॉडी पर फिट होंगे.
1 सितंबर को आधी रात 12 बजे से ही यह नियम लागू हो गया है. दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर के (ट्रैफिक) नरेंद्र सिंह बुंदेला ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को सख्ती से लागू किया है. इसके लिए जवानों को 626 बॉडी वोर्न कैमरे आवंटित किए हैं, जो शरीर में लगाए जाते हैं. इसके अलावा पहले से ही एनसीआर-दिल्ली में जगह-जगह डिजिटल कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाला कोई न बचे.
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने पहले दिन ही करीब 3900 चालान किए हैं. दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक 557 चालान नशे में ड्राइविंग के लिए, 207 रेड लाइट जंप करने के लिए, 195 सीट बेल्ट न लगाने के लिए, 336 हेल्मेट न पहनने के लिए, 42 ओवरस्पीडिंग के लिए और 28 चालान बाइक पर तीन सवारी के लिए किए गए हैं.
नए नियम के तहत सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 1000 रुपये कर दिया गया है. पहले ये 100 रुपए था. रेड लाइट जंप के लिए पहले जुर्माना 1000 रुपये था, अब 5000 रुपये देने होंगे. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. जबकि दूसरी बार ये गलती करते हैं तो 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा.
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा. वहीं, अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा जो पहले 500 रुपये था. इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर भी अब तक कोई जुर्माना नहीं था, लेकिन ऐसे वाहन को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा. बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की बजाए 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है.