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MCD में अब 15 जुलाई तक कर सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स जमा, उठाएंगे 15% छूट का लाभ

दिल्ली में 15 जुलाई के बाद नागरिकों को पूरा टैक्स जमा करना होगा. ऐसे में ये छूट नागरिकों को काफी राहत देने वाली साबित होगी. नगर निकाय ने एक बयान में कहा कि एमसीडी ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है.

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की पहले आखिरी तारीख 30 जून थी.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की पहले आखिरी तारीख 30 जून थी.
स्टोरी हाइलाइट्स
  • MCD ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिन तक बढ़ाई
  • 15 जुलाई के बाद नहीं मिलेगी टैक्स में छूट, देना होगा पूरा टैक्स

दिल्ली नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि 2022-2023 के लिए लोग 15 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकते हैं. उन्होंने बताया कि पहले आखिरी तारीख 30 जून थी. अब 15 दिन का समय और दिया जा रहा है.

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उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष की बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर MCD प्रॉपर्टी टैक्स में 15 प्रतिशत की छूट देता है. एमसीडी ने यह फैसला उन नागरिकों को राहत देने के लिए लिया है जो कुछ कारणों से 30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर सके और छूट का लाभ नहीं उठा पाए हैं. 

प्रॉपर्टी टैक्स कार्यालयों को भी दे दी गई सूचना

बताते चलें कि 15 जुलाई के बाद नागरिकों को पूरा टैक्स जमा करना होगा. ऐसे में ये छूट नागरिकों को काफी राहत देने वाली साबित होगी. नगर निकाय ने एक बयान में कहा कि एमसीडी ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है और प्रॉपर्टी टैक्स कार्यालयों को भी इस फैसले से अवगत कराया है ताकि नागरिकों को कोई असुविधा न हो.

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दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदना हो गया है महंगा

राष्ट्रीय राजधानी में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महंगी हो गई है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार की ओर से सर्किल रेट पर मिलने वाली 20 फीसदी छूट खत्म कर दी गई है. 1 जुलाई से दिल्ली में मकान-जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो गई है. दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने 30 जून को ही सर्किल रेट पर दी जाने वाली 20 फीसदी छूट खत्म करने का ऐलान किया था. अधिकारियों की ओर से कहा गया था कि कोरोना महामारी के बाद शहर की अर्थव्यवस्था तेजी से रिकवरी करे, इसी के लिए सर्किल रेट पर दी जाने वाली 20 फीसदी छूट खत्म करने का फैसला लिया गया है.

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