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कांग्रेस के मार्च को दिल्ली पुलिस से नहीं मिली इजाजत, नई दिल्ली में धारा-144 लागू

पुलिस का कहना है कि नई दिल्ली जिले में धारा-144 लागू है और डीडीएमए की गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना के मद्देनजर भीड़ नहीं इकट्ठा की जा सकती है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि राष्ट्रपति भवन से नामित तीन कांग्रेसी नेताओं को केवल इजाजत दी जाएगी.

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दिल्ली पुलिस (फाइल फोटो-PTI)
दिल्ली पुलिस (फाइल फोटो-PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कोरोना का हवाला देकर लगाई गई धारा-144
  • कांग्रेस को मार्च निकालने की नहीं मिली इजाजत

नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के मार्च को दिल्ली पुलिस ने इजाजत देने से इनकार कर दिया है. पुलिस का कहना है कि नई दिल्ली जिले में धारा-144 लागू है और डीडीएमए की गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना के मद्देनजर भीड़ नहीं इकट्ठा की जा सकती है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि राष्ट्रपति भवन से नामित तीन कांग्रेसी नेताओं को केवल इजाजत दी जाएगी.

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दिल्ली पुलिस के मुताबिक, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी को राष्ट्रपति भवन तक जाने की इजाजत दी गई है. इसके अलावा किसी भी नेता को राष्ट्रपति भवन जाने की इजाजत नहीं है.

कांग्रेस को आज निकाले जाने वाले मार्च को कोई परमिशन नहीं मिली है. हालांकि, राहुल गांधी समेत तीन नेता राष्ट्रपति भवन जा सकेंगे. साथ ही नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और राष्ट्रपति भवन के पास सुरक्षा को बढ़ाया गया है. 

इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके सरकार को घेरा है. राहुल ने लिखा कि भारत के किसान ऐसी त्रासदी से बचने के लिए कृषि-विरोधी क़ानूनों के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं, इस सत्याग्रह में हम सबको देश के अन्नदाता का साथ देना होगा.

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वहीं, कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल ने कहा कि हम सभी सांसद आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति जी से मिलने जाएंगे और हमने इन कानूनों के खिलाफ 2.5 करोड़ के करीब  जो हस्ताक्षर कराए हैं उस ज्ञापन को राष्ट्रपति को सौंपेंगे.

 

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