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ट्रैफिक के नए नियम लागू, दिल्ली में पहले दिन कटे 3900 चालान

मोटर व्हीकल एक्ट-2019 बदलाव के बाद 1 सितंबर से लागू हो गया है. नए नियमों में बदलाव के बाद दिल्ली पुलिस ने पहले दिन जमकर चालान काटे. दिल्ली पुलिस ने 2500 जवानों को दिल्ली की सड़कों पर तैनात किया था.

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फोटो-PTI
फोटो-PTI

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  • एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल कानून लागू
  • अब 10 गुना तक अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा

मोटर व्हीकल एक्ट-2019 बदलाव के बाद 1 सितंबर से लागू हो गया है. नए नियमों में बदलाव के बाद दिल्ली पुलिस ने पहले दिन जमकर चालान काटे. दिल्ली पुलिस ने 2500 पुलिस के जवानों को दिल्ली की सड़कों पर तैनात किया था. पहले दिन इन जवानों ने शाम 7 बजे तक 3900 चालान काटे. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों को नए नियमों के अनुपालन के संबंध में गाइड भी किया.

बता दें कि 1 सितंबर को आधी रात 12 बजे से नया मोटर व्हीकल कानून लागू हो गया है. मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के बाद अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा. राजस्थान और बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में मोटर व्हीकल संशोधन कानून लागू हो गया है.

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रेड लाइट जंप पर बढ़ा जुर्माना

नए नियम के तहत सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 1000 रुपये कर दिया गया है. पहले ये 100 रुपए था. रेड लाइट जंप के लिए पहले जुर्माना 1000 रुपये था, अब 5000 रुपये देने होंगे. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. जबकि दूसरी बार ये गलती करते हैं तो 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा.

इमरजेंसी वाहन को रास्ता ना देने पर जुर्माना

बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा. वहीं, अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा जो पहले 500 रुपये था. इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर भी अब तक कोई जुर्माना नहीं था, लेकिन ऐसे वाहन को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा.

बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की बजाए 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है. ज्यादा जुर्माना न होने की वजह से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने से कतराते हैं, लेकिन अब फाइन ज्यादा बढ़ जाने से लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने से पहले डरेंगे.

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