scorecardresearch
 

Nirbhaya Case: फांसी से 3 दिन पहले आखिरी बार परिवार से मिलाए गए निर्भया के गुनहगार

निर्भया के चारों गुनहगारों की फांसी में अब महज चंद रोज ही बचे हैं. तिहाड़ जेल प्रशासन ने इस संबंध में अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है तो दोषियों को आखिरी बार मंगलवार को उनके परिजनों से मुलाकात कराई गई. हालांकि जिस तरह से मामला चल रहा है उससे तय समय से फांसी दिया जाना संभव नहीं लग रहा.

Advertisement
X
निर्भया गैंगरेप के 4 दोषियों में से एक दोषी मुकेश सिंह (फाइल-GettyImages)
निर्भया गैंगरेप के 4 दोषियों में से एक दोषी मुकेश सिंह (फाइल-GettyImages)

Advertisement

  • चारों दोषियों को 1 फरवरी को फांसी दी जाएगी
  • SC ने तिहाड़ जेल से पूछा- फांसी की तारीख क्या

निर्भया के गुनहगारों की फांसी की तारीख अब करीब आ गई है. कोई अड़चन नहीं आई तो निर्भया के चारों मुजरिमों को 1 फरवरी को फांसी दी जाएगी. तिहाड़ जेल प्रशासन ने फांसी की सारी तैयारी भी पूरी कर ली है. मंगलवार को चारों गुनहगारों को उनके परिवार वालों से आखिरी बार मुलाकात कराई गई. हालांकि, अभी भी चारों गुनहगार फांसी से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.

निर्भया के दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है. दया याचिका खारिज होने के खिलाफ मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है. इस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा.

तो दूसरी ओर एक अन्य दोषी अक्षय ने मंगलवार को क्यूरेटिव पिटिशन दायर की है. एक और दोषी विनय आज दया याचिका दायर करेगा.

Advertisement

आज तिहाड़ जेल देगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन से पूछा है कि फांसी की क्या तारीख सेशन कोर्ट ने तय की है, क्या कोई डेथ वारंट जारी हुआ है? आज बुधवार सुबह तिहाड़ प्रशासन इस संबंध में जवाब देगा.

इसे भी पढ़ें---- निर्भया केस: दोषियों की फांसी में 5 दिन, तिहाड़ में हुआ डमी ट्रायल

डीजी तिहाड़ ने कन्फर्म किया है दोषी अक्षय ने क्यूरेटिव पिटिशन लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ से जवाब भी मंगा है जो कल तिहाड़ जेल को मिला है. तिहाड़ आज जवाब देगा कि 1 फरवरी का डेथ वारंट जारी किया गया है. उसके हिसाब से ही क्यूरेटिव पिटिशन पर जल्द सुनवाई होगी क्योकि 1 फरवरी नजदीक है.

इसे भी पढ़ें---- Nirbhaya Gangrape Case: गुनहगार मुकेश का सनसनीखेज आरोप- मेरे साथ जेल में यौन उत्पीड़न हुआ

तिहाड़ जेल प्रशासन इस बात पर भी कानूनी राय ले रहा है कि क्या एक आरोपी की सारी कानूनी रास्ते खत्म होने के बाद सिर्फ उसे ही पहले फांसी पर लटकाया जा सकता है या फिर नहीं.

Advertisement
Advertisement