'निर्भया' ज्योति सिंह के नाबालिग दोषी की रिहाई को लेकर सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. जंतर-मंतर इस दौरान कैंडल मार्च का आयोजन किया, जहां ज्योति के माता-पिता भी मौजूद थे. इसके बाद दोनों कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद से मिलने उनके आवास भी पहुंचे.
कांग्रेस नेता से मुलाकात के बाद निर्भया की मां ने कहा, 'हमने उनसे मुलाकात कर राज्यसभा में जुवेनाइल अमेंडमेंट बिल का समर्थन करने और इस पास करवाने की मांग की है.' इससे पहले कैंडल मार्च के दौरान नम आंखों से जहां सभी ने निर्भया के लिए इंसाफ की मांग की, वहीं बेटी को याद करते हुए ज्योति की मां ने मायूसी भरे स्वर में कहा कि तीन साल पहले बेटी को न्याय दिलाने के लिए वह जहां से चली थीं, आज भी वहीं खड़ी हैं. प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान जुवेनाइल जस्टिस बिल को पास करने और रिहा दोषी को सजा दिलवाने की मांग की.
Nirbhaya's parents protest against release of juvenile convict, also demand juvenile justice bill be passed. pic.twitter.com/YwwwjGnFLX
— ANI (@ANI_news) December 21, 2015
Nirbhaya's parents protest against release of juvenile convict, also demand Juvenile Justice Bill be passed. pic.twitter.com/mydm9FnWez
— ANI (@ANI_news) December 21, 2015
रिजिजू ने सरकार की ओर से दी सफाई
रविवार को राजपथ पर रिहाई के विरोध में प्रदर्शन और इस दौरान निर्भया की मां से पुलिस की बदसलूकी के आरोपों पर मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू ने सफाई दी है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रिजिजू ने कहा, 'दिल्ली पुलिस बहुत ही संवेदनशील है. हो सकता है कि वह (निर्भया की मां) उस जगह प्रदर्शन कर रही होंगी, जहां इसकी इजाजत नहीं होगी. पुलिस ने उन्हें बस वहां से हटाया, कोई गिरफ्तारी नहीं की गई.'
विपक्ष साथ दे तभी पास होगा बिल
रिजिजू ने कहा कि सरकार जुवेनाइल जस्टिस बिल को पास करवाना चाहती है, लेकिन संसद में विपक्ष के हंगामे और तेवर के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रही है. मंत्री ने कहा कि सरकार नाबालिग दोषी की रिहाई के पक्ष में नहीं है और इस बाबत वह हाई कोर्ट को पहले ही बता चुकी है. मंत्री ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस संशोधन कानून लोकसभा में पारित हो चुका है. लेकिन इसे राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की अड़चनों के कारण मंजूरी नहीं मिल सकी.
गौरतलब है कि निर्भया मामले के किशोर दोषी को रिहा करने को लेकर छिड़े विवाद के बीच केंद्र ने शनिवार को कहा था कि उसने रिहाई का विरोध किया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे सुधार गृह से रिहा करने का आदेश दिया है. गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने दोषी के पुनर्वास का सारा दारोमदार दिल्ली सरकार पर डाल दिया. उन्होंने कहा था, ‘सैद्धांतिक तौर पर केंद्र सरकार ने इस समय किशोर अपराधी की रिहाई का विरोध किया, जिसके लिए हमने माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट की’.