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2017 के एमसीडी के चुनावों में नहीं नजर आएंगे पार्टी सिंबल

नगर निगम के चुनावों में पार्टी सिम्बल्स को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट को चुनाव आयोग ने बताया है कि राजधानी दिल्ली में 2017 में होने वाले निगम चुनावों में ईवीएम मशीन में उम्मीदवारों की फोटो लगाई जाएगी. आयोग के वकील ने कोर्ट को आश्वस्त करते हुए बताया है कि इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है और इस योजना पर काम किया जा रहा है.

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हाईकोर्ट
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नगर निगम के चुनावों में पार्टी सिम्बल्स को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट को चुनाव आयोग ने बताया है कि राजधानी दिल्ली में 2017 में होने वाले निगम चुनावों में ईवीएम मशीन में उम्मीदवारों की फोटो लगाई जाएगी. आयोग के वकील ने कोर्ट को आश्वस्त करते हुए बताया है कि इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है और इस योजना पर काम किया जा रहा है.

अदालत नगर निगम चुनाव में ईवीएम व बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की फोटो लगाने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रही थी. मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी. ये याचिका संजना गहलोत ने दायर की है. याचिकाकर्ता के वकील हरज्ञान सिंह गहलोत के मुताबिक दिल्ली नगर निगम अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 9ए में स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम, पंचायत आदि के चुनाव में सिम्बल (चुनाव चिन्ह) की जरूरत नहीं होती है. 2012 में केंद्र सरकार ने इस संविधान में संशोधन कर कुछ बड़ी पार्टियों के लिए सिम्बल रिजर्व कर दिए. याचिकाकर्ता ने इसी संशोधन को चुनौती दी है.

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पिछली सुनवाई पर हाई कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस देकर जवाब मांगा था. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने निगम चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के सिम्बल हटाने की अपील पर जवाब दायर करने के लिए कुछ और समय मांगा. जिसे हाई कोर्ट ने मान लिया है. याचिका में दावा किया गया है कि निगम चुनाव में ईवीएम में राजनीतिक पार्टियों के सिम्बल का होना असंवैधानिक है. निगम चुनाव में इसकी जरूरत नहीं है. ऐसे मे कोर्ट इसे तुरंत हटाने का निर्देश जारी करे.

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