दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है. यहां जल्द ही पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन शुरू होने के आसार हैं.
जीपीए यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पर दिल्ली सरकार ने अप्रैल 2012 में एक सर्कुलर जारी कर रोक लगायी थी. इस सर्कुलर में दिल्ली सरकार ने अक्टूबर 2011 में दिए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया था, लेकिन हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसले में सरकार के उस सर्कुलर को गलत करार दे दिया.
दिल्ली सरकार के रेवेन्यू सचिव के मुताबिक हाई कोर्ट के आदेश से पहले वाली स्थिति खुद बखुद लागू हो चुकी है. फिर भी दिल्ली सरकार कानून विभाग की राय ले रही है कि इस बारे में कोई नया सर्कुलर जारी करने की जरुरत है या नहीं.
एक दो दिन में स्थिति साफ हो जाएगी और फिर दिल्ली में जीपीए और सेल अग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है.