भीषण गर्मी की मार के बीच दिल्ली में बिजली गुल होने का खतरा मंडराने लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनटीपीसी चाहे तो खरीदी गई बिजली के लिए भुगतान न किए जाने पर पावर सप्लाई रोक सकती है.
कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली की बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस को निर्देश दिया कि वह खरीदी गई बिजली के लिए एनटीपीसी को 31 मई तक 690 करोड़ रुपये का भुगतान करे. कोर्ट ने कहा कि अगर बीएसईएस तय समय में भुगतान नहीं कर पाती तो एनटीपीसी वितरक को बिजली की सप्लाई रोकने की अधिकारी है. कोर्ट का पिछला फैसला इसके विपरीत था, जिसमें कोर्ट ने एनटीपीसी को भुगतान बाकी होने के बावजूद सप्लाई जारी रखने का निर्देश दिया था.
कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देने के लिए अभी बीसईएस की ओर से कोई उपलब्ध नहीं हो सका. इससे पहले उसने कहा था कि बिजली की कीमतें सस्ती होने का मतलब है कि वह बकाया भुगतान नहीं चुका पाएगी. दिल्ली में बिजली पर बवाल लंबे समय से जारी है. लोग सस्ती बिजली चाहते हैं जबकि वितरक कंपनियां मुनाफा न होने का रोना रोकर भुगतान करने में असमर्थता जताती रही हैं.