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प्राइवेट स्कूलों की याचिका खारिज, नर्सरी एडमिशन के गाइडलाइंस में नहीं होगा बदलावः हाई कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की अर्जी खारिज कर दी है. प्राइवेट स्कूलों ने उप राज्यपाल की गाइडलाइंस के खिलाफ अर्जी दायर की थी और उस पर रोक लगाने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि नर्सरी में दाखिले उप राज्यपाल की गाइडलाइन्स के मुताबिक ही होंगे. नर्सरी एडमिशन को लेकर अब दिल्ली के हर माता-पिता की टेंशन कम हो जाएगी.

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नर्सरी एडमिशन की टेंशन कम हुई
नर्सरी एडमिशन की टेंशन कम हुई

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की अर्जी खारिज कर दी है. प्राइवेट स्कूलों ने उप राज्यपाल की गाइडलाइंस के खिलाफ अर्जी दायर की थी और उस पर रोक लगाने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि नर्सरी में दाखिले उप राज्यपाल की गाइडलाइन्स के मुताबिक ही होंगे. नर्सरी एडमिशन को लेकर अब दिल्ली के हर माता-पिता की टेंशन कम हो जाएगी.

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गौरतलब है कि प्राइवेट स्कूलों के लिए तय की गई नई गाइडलाइन्स में उपराज्यपाल ने इन स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा खत्म कर दिया था. इसके बाद दिल्ली स्कूल एसोसिएशन ने नए दिशा-निर्देशों पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. नए दिशानिर्देश में स्कूल से आठ किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को पड़ोस में शामिल करने का प्रावधान किया गया है और पड़ोस की शर्त को 100 में 70 अंक दिया गया है.

इससे पहले न्यायमूर्ति एन.वी. रमण और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि वह 20 जनवरी को फैसला देगी. नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित है. शहर के निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षा में दाखिले की प्रक्रिया 15 जनवरी को शुरू होने वाली थी. प्राइवेट स्कूलों का कहना था कि नई गाइडलाइन्स गांगुली समिति की सिफारिश के विरुद्ध है.

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