राजधानी दिल्ली में नर्सरी एडमिशन को लेकर पैरेंट्स की टेंशन खत्म होती नहीं दिख रही है. मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इंटर स्टेट ट्रांसफर प्वाइंट सिस्टम को खत्म करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही स्कूलों को फिर से लॉटरी निकालने के निर्देश दिए गए हैं.
गौरतलब है कि नर्सरी में दाखिले के लिए स्कूलों को 100 अंक मिलते थे. इसमें इंटर स्टेट ट्रांसफर होने पर 5 अंक दिए जाने की व्यवस्था थी. स्कूलों की ओर से तपन भट्टाचार्य ने हलफनामा दायर करते हुए कहा था कि इस ओर एक हजार से ज्यादा आवेदन में 844 फर्जी पाए गए.
हलफनामे पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सिस्टम में अगर ऐसी गड़बड़ी है तो इसे खत्म किया जाना चाहिए. LG की ओर से बताया गया कि इंटर स्टेट ट्रांसफर प्वाइंट सिस्टम को गुरुवार तक खत्म कर दिया जाएगा.
बहरहाल, अब कोर्ट के इस फैसले के बाद जिन स्कूलों ने लॉटरी के जरिए बच्चों का दाखिला लिया है उन्हें दाखिले की पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ेगी.