दिल्ली हाईकोर्ट आज राष्ट्रीय राजधानी में नर्सरी में दाखिले के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएगी, जिसका आगामी शैक्षणिक वर्ष 2015-16 के लिए दाखिले की प्रक्रिया पर प्रभाव हो सकता है.
अदालत दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा 18 दिसंबर 2013 को दाखिले पर जारी दिशा-निर्देशों के खिलाफ माता-पिता की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए न्यायमूर्ति मनमोहन ने एक याचिका पर दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए नर्सरी दाखिले के लिए नयी अधिसूचना जारी करने से भी रोका था.
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपने आदेश को सुरक्षित रखने के दौरान कहा था कि याचिकाएं निर्थक हो जाएंगी अगर सरकार नये दिशा-निर्देश जारी करती है.